एयरपोर्ट पर बम होने की गलत सूचना देने वाले शख्स को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। बम के फर्जी कॉल्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सिविल एविएशन कानून के तहत इसे गैरकानूनी मानते हुए ऐसी सजा पर विचार कर रही है।
दिल्ली समेत देशभर के एयरपोर्ट प्रशासन को लगभग हर रोज बम या धमकी भरे फर्जी कॉल आते हैं। इसके कारण यात्रियों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स छूट जाती हैं, इतना ही नहीं, इसके कारण फ्लाइट्स में देरी होने से अफरा तफरी का माहौल होता है और उनके सामान छूट जाते हैं।
ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्युरिटी (बीसीएएस) इस तरह के फर्जी कॉल्स पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून पर विचार कर रहा है।
बीसीएएस के अधिकारी ने बताया कि अक्सर पुलिस भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज करती है और कॉल करने वाले शख्स को आसानी से जमानत मिल जाती है। अगर उसे सजा भी होती है तो केवल दो या तीन साल की। लेकिन इस कानून के तहत आरोपी को आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है।
उन्होंने बताया कि अगर कोई यात्री एयरपोर्ट की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है तो वे लोग इस कानून के तहत पुलिस को आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करने के लिए लिखेंगे।
गौरतलब है कि पिछले महीने राजधानी दिल्ली में 8 से 10 फर्जी कॉल्स आए थे।