हिट एंड रन मामले में बॉलीवुड के दबंग खान सलमान को राहत नहीं मिलती दिख रही है। महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सलमान को नोटिस जारी किया है। 2002 के इस बहुचर्चित मामले में बंबई हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था।
गौरतलब हो कि 2002 के इस बहुचर्चित कांड में सेशंस कोर्ट ने साल 2015 में सलमान को सजा सुनाई थी लेकिन मुंबई हाईकोर्ट ने सलमान को बरी कर दिया था। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने सलमान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सलमान ने भी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि किसी भी तरह का फैसला सुनाने से पहले उनकी भी अर्जी सुनी जाए।
महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान को बरी करने के बंबई हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए एसएलपी दायर की थी। बंबई हाईकोर्ट ने 10 दिसंबर 2015 को 50 वर्षीय अभिनेता को अपनी एसयूवी कार से एक व्यक्ति की जान लेने और चार को घायल करने के आरोपों से बरी कर दिया था।