जहानाबाद। बिहार के चर्चित सेनारी कांड में जहानाबाद जिला कोर्ट के एडीजे 3 रणजीत कुमार सिंह ने 15 लोगों को दोषी करार दिया है जबकि अदालत ने 23 लोगों को मामले में बरी कर दिया है। वहीं, कोर्ट ने सजा को सुरक्षित रखते हुए सजा सुनाने की अगली तारीख 15 नवंबर को निर्धारित किया है। गौरतलब है कि 18 मार्च 1999 को प्रतिबंधित एमसीसी के हथियारबंद उग्रवादी दस्ते ने अरवल जिला के सेनारी गांव को चारों ओर से घेरकर 34 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी थी। 34 लोगों की हत्या मामले में चिंता देवी के बयान पर गांव के चौदह लोगों सहित कुल सत्तर नामजद लोगों को अभियुक्त बनाया गया था।सत्तर आरोपियों में से चार की मौत सुनवाई के दौरान हो चुकी है जबकि 34 का ट्रायल पूरा हो चुका है। इस फैसले को लेकर सेनारी गांव के लोग भी इंतज़ार कर रहे थे हालांकि फैसले के बाद जिले की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।इस मामले में कोर्ट ने वमेश सिंह, मुंगेश्वर सिंह, बुधन यादव, बुटाई यादव, सतेंद्र दास, ललन मांझी, गोपाल साव, दुखित पासवान, करीमन पासवान, गोदाई पासावान, उमा पासवान, विनय पासवान, अरविंद कुमार, लालू यादव, गनौरी मोची को कोर्ट ने दोषी ठहराया है।