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Income Tax बचाने वाली ये सेविंग स्कीम्स हैं जबरदस्त, यहां समझें छूट की लिमिट

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Income Tax: क्या आपकी आय टैक्स ब्रैकेट में है? अगर हां, तो जाहिर है आपको टैक्स छूट पाने के ऑप्शन भी तलाश रहे होंगे. इसके लिए आपको कुछ ऐसे निवेश विकल्प तय करने होते हैं जो आपको इनकम टैक्स की धारा के तहत टैक्स में छूट दिलाते हैं. यहां हम एचडीएफसी सिक्योरिटीज कुछ ऐसे ही ऑप्शन (best tax saver investment plan) पर चर्चा करते हैं. इनमें निवेश करना भी काफी आसान है. टैक्स बचत के साथ-साथ यह रिटर्न भी अच्छा देते हैं.

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम्स (ELSS) में पर्याप्त टैक्स-फ्री रिटर्न पाने के लिए ईएलएसएस फंड में निवेश किया जा सकता है.  इसमें निवेश पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है. इसमें सालाना 150,000 रुपये तक डिडक्शन हो सकता है.

यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान

इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) में भी निवेश पर टैक्स छूट मिलती है. इसमें भी सालाना 50,000 रुपये तक डिडक्शन हो सकता है. यूलिप प्लान भी आप अपने निवेश पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं.

टर्म इंश्योरेंस या ट्रेडिशनल प्लान

जानकारों का मानना है कि किसी भी इंसान को टर्म इंश्योरेंस जरूर खरीदना चाहिए. यह आपके बाद परिवार की आर्थिक मदद सुनिश्चित करता है. इसमें निवेश पर आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स छूट मिलती है. इसमें सालाना 150,000 रुपये तक डिडक्शन हो सकता है.

राष्ट्रीय पेंशन योजना

पेंशन प्लानिंग के लिए यह एक शानदार स्कीम है. इसमें निवेश पर इनकम टैक्स के सेक्शन 80CCD के तहत सालाना 55,000 रुपये तक डिडक्शन होता है. यह PFRDA की तरफ से सरकार द्वारा प्रायोजित पेंशन योजना है.

हेल्थ इंश्योरेंस

इनकम टैक्स (Income Tax) के सेक्शन 80D के तहत सालाना 55,000 रुपये तक डिडक्शन होता है. इसमें स्वयं, जीवनसाथी और आश्रित बच्चों के लिए 25,000 रुपये + वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए 30,000 रुपये तय हैं. एक अच्छी हेल्थ पॉलिसी आपको किसी मेडिकल इमरजेंसी में बहुत मददगार होती हैं. इसमें आपको निवेश करना चाहिए.

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