
प्रदीप शर्मा गोपालगंज।
ANCHOR: बिहार पंचायत चुनाव के मद्देनजर गोपालगंज जिला अधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने सभा कक्ष भवन में पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की
इस दौरान जिलाधिकारी डॉ नवल किशोर चौधरी ने बताया कि गोपालगंज जिले के 14 प्रखंड के 230 पंचायतों में 11 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न होंगे पंचायत चुनाव संपन्न होने के 2 दिन के बाद वोटों की गिनती की जाएगी, साथ ही जिले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासनिक स्तर से व्यापक प्रबंध किए गए हैं,शरारती तत्व और चुनाव में व्यवधान पैदा करने वालों पर प्रशासनिक स्थर से धारा 107 और 117 के तहत कार्रवाई कर उन्हें दंडित किया जाएगा,
प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के 230 पंचायत में बूथों की संख्या 3234 बनाए गए हैं मतदान का समापन 12 दिसंबर 21 को संपन्न होगा,

जिनमें मुखिया पद 230 है, पंचायत समिति सदस्य की संख्या 315 है, ग्राम कचहरी सरपंच की संख्या 230 है, ग्राम पंचायत सदस्य की संख्या 3110, ग्राम कचहरी पंच की संख्या 3110,सभी पदों की अगर बात करें तो 7027 कुल पद पर मतदान होने हैं,
वहीं प्रेस वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने पंचायत चुनाव के मद्देनजर कड़े निर्देश भी जारी किए हैं,उन्होंने कहा है कि मतदान के पूर्व सभी पंचायत में आदर्श आचार संहिता लागू रहेंगा, नाम निर्देशन कक्ष के 100 मीटर की परिधि में उम्मीदवारों वाहन के साथ प्रवेश नहीं करेंगे,
साथ ही सभा नुक्कड़ सभा जुलूस एवं वाहन की अनुमति निर्वाचित पदाधिकारी से लेनी होगी, नहीं लेने वालों पर जिला प्रशासन विधि सम्मत कार्रवाई करेगा,
इसके साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग की अनुमति संबंधित एसडीएम के द्वारा दी जाएगी, अभ्यार्थी किसी भी राजनीतिक दल के झंडा पोस्टर का उपयोग नहीं करेंगे,नामांकन सभा नुक्कड़ सभा जुलूस के दौरान कोविड-19 के तहत निर्धारित मापदंडों का पालन करना अनिवार्य है,
अभ्यार्थी बिना अनुमति के किसी के भी घर पर बैनर पोस्टर नहीं लगाएंगे, अगर ऐसा करते हुए पाए गए या घर मालिकों के द्वारा कंप्लेंट की गई तो, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी,साथ ही धार्मिक स्थलों का उपयोग प्रचार हेतु नहीं किया जाएगा, उम्मीदवार जाति अथवा धर्म के आधार पर किसी भी वोटर से मत प्राप्त नही कर सकते, साथ ही किसी भी दूसरे उम्मीदवार का पुतला लेकर नहीं चलेंगे, और आदर्श आचार संहिता के दौरान किसी भी प्रकार का पुतला दहन करने पर पूरी तरह से जिला प्रशासन ने पाबंदी लगा दी है,
प्रेस वार्ता के दौरान डीएम ने एक बात साफ कर दिया है क्या आदर्श आचार संहिता के दौरान सरकार की नवीन कार्य योजनाएं चालू रहेगी,नए कार्य की अनुमति किसी को भी नही दी जाएगी, प्रेस वार्ता के दौरान डीएम ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की वैसी योजनाएं जिस पर पंचायत राज संस्थान की भूमिका नहीं है,उस पर आदर्श आचार संहिता लागू नहीं होगा, वह सुचारू रूप से चलेंगी,