पंजाब दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक का मामला जहां सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। वहीं, इस केस में जांच कमेटी की चेयर पर्सन और पूर्व जज जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी मिली है। बता दें कि 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा में हुई चूक की जांच के लिए कमेटी का ऐलान किया था, ये पांच सदस्यीय कमेटी पूर्व न्यायाधीश इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में गठित की गई है। इस बीच उन्हें सिख फॉर जस्टिस की तरफ से धमकी भरा फोन कॉल आया है।
SFJ के रिकार्डेड मैसेज के अनुसार, उसके खिलाफ शिकायत करने वाले वकीलों ने खुद को खतरनाक स्थिति में डाल लिया है। जस्टिस इंदु मल्होत्रा को जांच नहीं करने दी जाएगी, 26 जनवरी को मोदी को फिर रोका जाएगा।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के कई वकीलों ने दावा किया था कि उन्हें पंजाब में PM मोदी की सुरक्षा में हुई चूक मामले की सुनवाई से जुड़े जजों के लिए धमकी भरे फोन आ रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस ने खुद को प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार बताया था। इसके बाद दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 153, 153-A, और 506 के तहत गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA) की धारा 13, 16, 18 और 20 के तहत FIR दर्ज की थी।
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक की जांच के लिए रिटायर्ड न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली जांच समिति की घोषणा की है।
गौरतलब है कि पंजाब के फिरोजपुर में 5 जनवरी को प्रधानमंत्री का काफिला एक फ्लाईओवर पर फंस गया था। जिसके चलते वो एक रैली सहित किसी भी कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके थे, और रास्ते से दिल्ली वापस लौटना पड़ा था। केंद्र सरकार ने इस घटना के लिए पंजाब की कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया और उससे रिपोर्ट मांगी थी।