गोपालगंज -मंदिर में दीया जलाने गयी बच्ची से हैवानियत करने वाले पुजारी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल श्रम कारावास की सजा.
गोपालगंज.मंदिर में दीया जलाने गयी बच्ची को हवास का शिकार बनाने वाले मंदिर के पुजारी को गोपालगंज सिविल कोर्ट ने 20 साल श्रम कारावास की सजा सुनाई है.साथ ही
कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि समाज में ऐसे लोगों को खुले में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती. कोर्ट में आरोपी गिड़गिड़ा रहा था. कोर्ट ने अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो दारोगा सिंह तथा बचाव पक्ष से अधिवक्ता रविंद्र सिंह की दलीलों को सुनने व उपलब्ध साक्ष्यों को देखने के बाद कोर्ट एडीजे छह सह विशेष न्यायाधीश पॉक्सो संजीव कुमार पांडेय की कोर्ट ने यह सजा सुनाई.
साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड लगाते हुये कोर्ट ने
यह भी कहा की अर्थदंड नहीं देने पर उसे छह माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भी काटनी होंगी.कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दोषी से कहा, धर्म, आस्था, मंदिर को कंलकित किया. अब जेल में सजा भुगतो. समाज में ऐसे लोगों को खुले में रहने की इजाजत नहीं दी जा सकती.
तीन वर्षों में नौ गवाहों का दर्ज हुआ बयान.
स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रविंद्र सिंह ने नौ गवाहों के बयान को दर्ज कराया. जबकि पीड़ित बच्ची के बयान को सुनने व पुलिस की ओर से दिये गये साक्ष्य, चार्जशीट को देख कोर्ट ने पुजारी को दोषी पाते हुए सजा दी.
हनुमान मंदिर के पीछे दिया था वारदात को अंजाम.
पूरा मामला गोपालगंज जिले के मीरगंज थाने के एक गांव का है. प्राथमिक रिपोर्ट के मुताबिक यह बच्ची अपने मां के साथ उचकागांव थाने के वृंदावन गांव में रह रही थी. 21अक्तूबर 2020 को शाम में वह गांव में स्थित हनुमान मंदिर में दीया जलाने के लिए गई हुई थी. इसी दौरान मंदिर का पुजारी तथा उसी गांव का निवासी रमैया शुक्ल मंदिर के पीछे ले जाकर हैवनियत किया था.जिसके बाद घर आई
बच्ची ने अपनी माँ से पूरी बात बताई, जिसके बाद उसने गोपालगंज महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
इसी मामले में कोर्ट ने आज आरोपी को सजा सुनाई.
Kumar pradeep. Gopalganj.