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नारायण साईं को SC से झटका, दो हफ्ते का फरलो देने का गुजरात HC का आदेश खारिज

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश को खारिज करते हुए आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं का दो हफ्ते का फरलो रद कर दिया है। गुजरात सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे उच्चतम न्यायालय ने स्वीकर कर लिया। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए नारायण साईं का दो हफ्ते का फरलो रद कर दिया है। बता दें कि नारायण साईं दुष्कर्म मामले में दोषी है।

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