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1984 सिख विरोधी दंगे: SC से सज्जन कुमार को नहीं मिली राहत, फिलहाल जेल में ही रहना होगा

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नई दिल्ली: 1984 सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेसी नेता सज्जन कुमार को कोई राहत नहीं मिली है। अभी उन्हें जेल में रहना होगा। उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार के स्वास्थ्य की जांच एम्स के चिकित्सकों के एक पैनल से कराने के निर्देश दिए। सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। शीर्ष अदालत ने एम्स के निदेशक द्वारा गठित इस चिकित्सक पैनल से चार हफ्ते में रिपोर्ट मांगी है।

कुमार ने सेहत के आधार पर उनकी जमानत याचिका पर तत्काल सुनवाई किए जाने का अनुरोध किया था। पांच अगस्त को न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अगुवाई वाली एक पीठ ने कहा था कि वह कुमार की जमानत याचिका पर मई 2020 में सुनवाई करेगी क्योंकि यह साधारण मामला नहीं है और किसी तरह का आदेश पारित किए जाने से पहले इस पर विस्तार से सुनवाई करने की जरूरत है। पीठ ने कहा, हमारी राय है कि एम्स के निदेशक द्वारा गठित डॉक्टरों की एक टीम याचिकाकर्ता (कुमार) की स्वास्थ्य स्थिति की जांच करे। चार हफ्ते के अंदर-अंदर रिपोर्ट दाखिल करें।

पिछले 11 महीनों से जेल में हैं सज्जन कुमार
कुमार की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने कहा कि वह पिछले 11 महीनों से जेल में हैं और उनका आठ से 10 किलोग्राम वजन घट गया है। उन्होंने कहा कि कुमार कई बीमारियों से पीड़ित हैं और उनकी सेहत गंभीर रूप से खराब है। इस पर पीठ ने कहा कि वजन कम होने का मतलब यह नहीं कि वह अस्वस्थ हैं लेकिन फिर भी, च्च्हम डॉक्टरों की टीम से उनकी सेहत की जांच कराने का आदेश देते हैं।ज्ज् उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद कुमार ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कुमार को जिस मामले में सजा सुनाई गई थी वह 1984 में दिल्ली छावनी के राजनगर पार्ट-1 में पांच सिखों को मार डालने और राजनगर पार्ट-2 में एक गुरुद्वारा में आग लगाने से जुड़ा हुआ है।

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