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ED ने हिजबुल मुजाहिद्दीन के सरगना सैयद सलाउद्दीन से जुड़ी संपत्तियों को किया जब्त

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नई दिल्लीः प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पाकिस्तान स्थित आतंकवादी एवं वैश्विक रूप से प्रतिबंधित संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन के खिलाफ आतंवादियों को धन मुहैया कराने से जुड़े मामले में कश्मीर स्थित कथित आतंकवादियों से संबंधित छह भू-संपत्तियां अपने कब्जे में लीं। जांच एजेंसी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
इसने बताया कि ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इस साल मार्च में ऐसी 13 संपत्तियां जब्त की थीं। उक्त कानून के तहत निर्णायक प्राधिकारी के हाल में आदेश जारी करने के बाद जब्ती का यह आदेश जारी किया गया।
ईडी ने कहा कि ये संपत्तियां तीन जिलों अनंतनाग, बांदीपोरा और बारामुला में हैं। ये संपत्ति हिज्बुल के आतंकवादियों के नाम पर हैं जिनकी पहचान मोहम्मद शफी शाह, तालिब लाली, गुलाम नबी खान, जफर हुसैन भट, अब्दुल माजिद सोफी, नजीर अहमद डार और मंजूर अहमद डार के तौर पर हुई है।
ईडी ने कहा कि इन 13 संपत्ति की कुल कीमत 1.22 करोड़ रुपये है और जिन लोगों के नाम पर ये संपत्ति थी वे कथित रूप से आतंकवादी संगठन के लिये काम करते हैं। अधिकारियों ने बताया कि अन्य संपत्ति की जब्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू होगी।

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