New Year
Breaking
पटना में बारिश के बाद डूबीं सड़कें, आज भी बारिश-आंधी का अलर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को दी बजट पेश करने की मंजूरी टीवी चैनल हों या सरकारी एजेंसी, किसी के निजी जीवन में अकारण नहीं झांक सकते हर्राटोला पुलिया पर अनियंत्रित होकर ट्रेलर पलटा, कोयला लाद MP जा रहा था, दो की बची जान पुलिस ने कोर्ट में सुनाई श्रद्धा की रिकॉर्डिंग, बोली- वह मुझे ढूंढकर मार डालेगा वात, पित्त, कफ को संतुलित करने के लिए अपनाएं ये आयुर्वेदिक उपाय सरकार का शानदार फैसला, ऐसे बचा सकते हैं टैक्स पहले दिन पारंपरिक लोक संगीत की धुन पर झूमे लोग, कलेक्टर जनमेजय के गीत ने बांधा समां तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल-डीजल के दाम पीपीएफ स्कीम में पैसा लगाने वाले लोग हो जाएं सावधान

पति-पत्नी के विवाद में बीच-बचाव करने गए व्यक्ति की पत्थर मारकर हत्या कर दी थी हत्यारे पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा

Whats App

खरगोन   कोर्ट ने हत्या करने वाले पिता-पुत्र को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। पति-पत्नी के विवाद के दौरान मृतक समझाने पहुंचे थे। गुस्साए पति ने अपने बेटे के साथ, समझाने आए व्यक्ति के घर पहुंच कर लात घूंसों से मारपीट की और उसके बाद आरोपी पुत्र ने पत्थर मारकर युवक की हत्या कर दी।

क्या था मामला

13 सितंबर 2020 की शाम को तिरी गांव निवासी अनु के रिश्तेदार हरदास और उसकी पत्नी गनाबाई उनके घर पर विवाद कर रहे थे। तब उसके पिता मोहन उनके घर पर समझाने गए और समझाकर अपने घर आ गए। इस दौरान तिरी निवासी आरोपी हरदास, मोहन के घर आया और अपशब्द कहने लगा। जब मोहन ने रोका तो आरोपी हरदास ने मोहन के साथ लात-घूंसों से मारपीट की। तभी आरोपी हरदास का पुत्र गोपाल उर्फ गपड़िया भी वहां आ गया। उसने मोहन को पत्थर उठाकर मारा जिससे मोहन बेहोश होकर नीचे गिर गया। घायल मोहन को प्राथमिक उपचार के लिए जिला चिकित्सालय खरगोन लाया गया। मोहन की स्थिति गंभीर होने के चलते, उसे इंदौर रेफर किया गया। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

Whats App

कोर्ट का फैसला

आरोपी पिता-पुत्र के विरुद्ध पुलिस थाना ऊन ने हत्या का केस दर्ज किया गया और अनुसंधान में लिया गया। अभियोग पत्र न्यायालय खरगोन में प्रस्तुत किया गया। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश खरगोन ने सारे पक्षों को सुनने के बाद आरोपी हरदास और उसके पुत्र गोपाल को धारा 302/ 34 भादवी में आजीवन सश्रम कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी उपसंचालक अभियोजन जे.एस मुवैल द्वारा की गई।

पटना में बारिश के बाद डूबीं सड़कें, आज भी बारिश-आंधी का अलर्ट     |     केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को दी बजट पेश करने की मंजूरी     |     टीवी चैनल हों या सरकारी एजेंसी, किसी के निजी जीवन में अकारण नहीं झांक सकते     |     हर्राटोला पुलिया पर अनियंत्रित होकर ट्रेलर पलटा, कोयला लाद MP जा रहा था, दो की बची जान     |     पुलिस ने कोर्ट में सुनाई श्रद्धा की रिकॉर्डिंग, बोली- वह मुझे ढूंढकर मार डालेगा     |     वात, पित्त, कफ को संतुलित करने के लिए अपनाएं ये आयुर्वेदिक उपाय     |     सरकार का शानदार फैसला, ऐसे बचा सकते हैं टैक्स     |     पहले दिन पारंपरिक लोक संगीत की धुन पर झूमे लोग, कलेक्टर जनमेजय के गीत ने बांधा समां     |     तेल कंपनियों ने जारी किए पेट्रोल-डीजल के दाम     |     पीपीएफ स्कीम में पैसा लगाने वाले लोग हो जाएं सावधान     |    

पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए इस नम्बर पर सम्पर्क करें- 9431277374