
गोपालगंज। शाली के चक्कर में एक पति के द्वारा पत्नी और मासूम बेटे को घर से बेघर करने के मामले में । पीड़ित विवाहिता के शिकायत पर भोरे पुलिस ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के आदेश के बाद,पांच लोगो प्राथमिकी दर्ज कर दी है। मामला भोरे थाना क्षेत्र के कल्याणपुर भरथोंलिया गांव का है। बताया जाता है कि स्थानीय थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी रूबी की शादी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के तरेया सुजान थाना क्षेत्र के परसौनी भरतौलिया गांव निवासी पिंटू राजभर के साथ हुई थी ।शादी के कुछ साल बाद ससुराल वालों के द्वारा मारपीट कर विवाहिता को घर से बाहर निकाल दिया गया विवाहिता के परिजनों ने इस मामले में कई बार पंचायती भी की लेकिन ससुराल वाले एक नहीं सुने ।थक हार कर विवाहिता ने गोपालगंज मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में परिवाद दाखिल किया ।मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने भोरे पुलिस को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया, शिकायतकर्ता के द्वारा बात का भी जिक्र किया गया है कि शादी के दौरान पीड़ता के पिता ने दहेज स्वरूप 50 हजार नगद, सोफा ,कपड़ा, गहना सहित एक बाइक दी थी, शादी के बाद महिला को एक साल तक पति के द्वारा ठीक-ठाक से रखा गया। इसी बीच विवाहिता ने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका घर वालों ने सुमेश नाम रखा,
वही बच्चे के जन्म के बाद से विवाहिता को ससुराल वालों के द्वारा प्रताड़ित करने का काम शुरू कर दिया गया।जब विवाहिता ने इसका विरोध किया तो, घर वालों ने मिलकर विवाहिता को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया। साथ ही विवाहिता की अनुपस्थिति में पीड़िता की छोटी बहन माधुरी कुमारी को
बहला-फुसलाकर उसके पति के घर वालों ने उससे शादी करवा दी।
इसी मामले में विवाहिता रूबी देवी ने अपने पति पिंटू राजभर, सास किशनावती देवी,भसुर, मंटू राजभर, दीयदिन और अपनी छोटी बहन माधुरी देवी पर, मारपीट धोखाधड़ी और दहेज के लिए घर से निकाले जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है।वहीं भोरे पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल तेज कर दी है।

अजीत श्रीवास्तव।