नई दिल्ली । कोरोना के चलते स्कूली बसें व स्कूली कैब काफी समय तक सड़कों से बाहर रहीं और फिटनेस व परमिट का समय से नवीनीकरण नहीं होने की सूरत में जुर्माना लगाया जा रहा था। लेकिन अब दिल्ली सरकार ने ऐसे वाहनों को राहत देते हुए फिटनेस व परमिट के नवीनीकरण में देरी होने पर लगने वाले जुर्माने को 30 अप्रैल तक के लिए माफ कर दिया है। परिवहन विभाग के संयुक्त आयुक्त ने जुर्माना नहीं लगाने का आदेश जारी कर दिया है। इससे हजारों स्कूली बसों व स्कूली कैब को राहत मिलेगी। वहीं, इससे स्कूल सेवाओं के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। परिवहन विभाग ने ऐसे वाहन मालिकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए फिटनेस व परमिट का नवीनीकरण नहीं होने पर लगने वाले जुर्माने को माफ करने का प्रस्ताव तैयार कर वित्त विभाग को भेजा था। क्योंकि कोरोना के दौरान और उसके बाद भी स्कूली बसों व स्कूली कैब वाले अपनी गाडिय़ों की फिटनेस व परमिट का नवीनीकरण नहीं करवा पाए थे, उन पर भारी जुर्माना लगाया रहा था। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि एक फरवरी 2020 से 31 दिसम्बर 2021 के बीच जमा की गई जुर्माना राशि वापस नहीं होगी।
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