जबलपुर। जिला उपभोक्ता आयोग ने दि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी और एमडी इंडिया हेल्थ केयर सर्विसेज को निर्देश दिए हैं कि आवेदक समीर सिंह तलवार को जबलपुर और मुंबई में अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने के एवज में दो लाख चार हजार 880 रुपये अदा करें।
आयोग के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव एवं सदस्य नागेन्द्र चौरसिया की युगलपीठ ने बीमा कंपनी द्वारा क्लेम खारिज करने पर आवेदक को हुए मानसिक कष्ट के एवज में सात हजार और मुकदमे के खर्च बतौर तीन हजार रुपये भी अदा करने के निर्देश दिए हैं। आवेदक की ओर से अधिवक्ता आदित्य संघी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आवेदक ने फरवरी 2015 में पीठ में दर्द होने पर जबलपुर में तीन दिन और उसके बाद 19 दिन मुंबई के अस्पताल में रहकर इलाज कराया। जबलपुर के सर्जन और वरिष्ठ डाक्टरों आलोक अग्रवाल व अजय सेठ की सलाह पर ही आवेदक को मुुंबई के देरामजी अस्पताल में रेफर किया गया था। वहीं बीमा कंपनी की ओर से दलील दी कि आवेदक ने कोई भारी वस्तु उठाई थी। इस कारण उसे पीठ दर्द हुआ जिसका इलाज फिजियोथेरेपी से किया गया, जिसमें भर्ती होने की आवश्यकता नहीं थी।