माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर सीट से विधायक अब्बास अंसारी के हेट स्पीच मामले में आज मऊ के जिला एवं सत्र न्यायालय में फैसला सुनाया जाना है. विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट के फैसले से साफ हो गया है कि अब अब्बास अंसारी की विधायकी जाएगी. जज डॉ के पी सिंह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, एमपी एमएलए कोट ने सजा सुनाई है.
साल 2022 में चुनाव के दौरान हेट स्पीच के मामले में अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के खिलाफ कोतवाली में मामला दर्ज किया गया था. कड़ी सुरक्षा के बीच एमपी एमएलए कोर्ट में अब्बास और उमर हाजिर हुए. मामले को देखते हुए कोर्ट परिसर के चारों ओर सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद बढ़ा दी गई है. बता दें, सीजेएम डॉ. केपी सिंह ने मामले में पक्षकारों की बहस सुनने के बाद फैसले के लिए 31 मई की तारीख तय की थी. इसी के तहत आज फैसला सुनाया गया है. इसी के तहत ये फैसला सुनाया जाएगा.
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