सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी और आरएसएस पर कार्टून बनाने के आरोप में एक कार्टूनिस्ट की जमानत याचिका पर सुनवाई की. कार्टूनिस्ट के वकील ने कोर्ट के सामने माफी मांगी और पोस्ट डिलीट करने की बात कही. इसके साथ ही कोर्ट ने सोशल मीडिया पर जारी बयानबाजी पर चिंता व्यक्त की है. शिकायतकर्ता के वकील ने आपत्ति जताई और हलफनामा मांगा. हालांकि कोर्ट ने मालवीय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत मालवीय को अंतरिम राहत देते हुए गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर दिया है. मामले की अगली सुनवाई 15 अगस्त के बाद होगी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मालवीय की ओर से कोई भी आपत्तिजनक टिप्पणी की जाती है तो शिकायतकर्ता अदालत आ सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो भी आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया से हटाना चाहती हैं वो हटाएं.
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