वायु प्रदूषण (Delhi Air Pollution) से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि BS-VI उत्सर्जन मानकों (BS-VI emission) का अनुपालन नहीं करने वाले दिल्ली के बाहर रजिस्टर सभी वाणिज्यिक मालवाहक वाहन (कर्मशियल गुड्स व्हीकल) 1 नवंबर से दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाएंगे. यह आदेश वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेश के बाद दिल्ली परिवहन विभाग ने ये निर्देश जारी किया है.
वाहनों से निकलने वाले उत्सर्जन (पॉल्यूशन), पराली जलाने और मौसम की स्थिति के कारण अक्टूबर से जनवरी के बीच दिल्ली का वायु गुणवत्ता स्तर गिर जाता है. इसलिए हर साल सरकार उन वाहनों की दिल्ली में एंट्री पर रोक लगाती है जो वाहन ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं. धुंध के मौसम में हवा को और ज्यादा बदतर बनाने वाले कण पदार्थ और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जन फैलाने वाली चीजों पर रोक लगाई जाती है.
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