मुंबई। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर को लेकर उद्धव सरकार ने फरमान जारी कर दिया है। नए नियमों के अनुसार अब मस्जिद के पास 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा या भजन नहीं बजाया जा सकेगा। इसके अलावा भजन के लिए भी अनुमति लेनी होगी। नासिक के उपायुक्त दीपक पांडेय ने सोमवार को यह जानकारी दी। बता दें कि हाल ही में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी दी थी।
महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर विवाद के बीच गृह विभाग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब राज्य में पुलिस की अनुमति के बाद ही धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत होगी। महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल भी आज इस संबंध में डीजीपी और पुलिस आयुक्तों के साथ बैठक करने जा रहे हैं. माना जा रहा है कि वह इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी करेंगे। इसके अलावा वह राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ भी बैठक करेंगे।
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