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ज्ञानवापी मस्जिद केस- कोर्ट ने सर्वे जारी रखने को कहा, अब नौ मई को होगी अगली सुनवाई

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वाराणसी । बाबा विश्वनाथ की नगरी में उन्हीं के ज्योर्तिलिंग के निकट बनी ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट ने वकील द्वारा कमिश्नर को हटाने की दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सर्वे जारी रखने का आदेश देते फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए नौ मई की तारीख तय की है। कोर्ट के इस आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद के सामने भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
वकील वीएस रस्तोगी ने बताया कि आवेदन को दुर्भावनापूर्ण बताते हुए कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। उन्होंने बताया कि आयोग की कार्रवाई के बाद यदि कोई गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है या इसे समय से पहले प्रस्तुत किया जाता है, तो विपरीत पक्ष इस पर आपत्ति कर सकता है और अदालत इस पर विचार करेगी, लेकिन अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के आवेदन का डीजीसी सिविल ने विरोध किया है। विदित हो कि अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता अधिवक्ता ने कोर्ट कमिश्नर के खिलाफ याचिका दायर की थी और सर्वे पर स्टे लगाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने किसी भी तरह के स्टे से इन्कार कर दिया है।
ज्ञानवापी प्रकरण मामले में शनिवार को विपक्षी अधिवक्ता ने कोर्ट कमिश्नर की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सिविल जज सीनियर डिविजन की अदालत ने उनके खिलाफ याचिका दायर की थी। अधिवक्ता ने अदालत से निवेदन किया था कि कोर्ट कमिश्नर निष्पक्ष तरीके से कमीशन की कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। शुक्रवार को वह विपक्ष की ओर से अधिवक्ताओं की बात को अनसुना भी की। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में शनिवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान विपक्षी अधिवक्ता अभयनाथ यादव व एकलाख अहमद ने अपनी याचिका में कहा कि सर्वे से पहले जिस भूमि के आराजी संख्या 9030 पर विग्रहों की वस्तुस्थिति देखी जानी है, उसकी वस्तु स्थिति पहले जांचनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट कमिश्नर ने ऐसा नहीं किया। कोर्ट कमिश्नर के आदेश में मस्जिद के अंदर प्रवेश कर सर्वे करने का कोई आदेश नहीं लिखा गया है फिर भी वह आमादा है। लिहाजा इन्हें हटाकर दूसरे अधिवक्ता के जरिए कमीशन की कार्रवाई कराई जाए।

मध्य प्रदेश में छह सीटों पर उत्साह के बीच तीन बजे तक 53.40 प्रतिशत मतदान     |     नीलगंगा चौराहे पर दो भाइयों ने मिलकर युवक की चाकू मारकर हत्या की     |     मप्र हाई कोर्ट ने तथ्य छिपाकर याचिका दायर करने पर लगाया 10 हजार जुर्माना, दी सख्त हिदायत     |     श्रम न्यायालय के आदेशानुसार शेष राशि का भुगतान ब्याज सहित करें, हाई कोर्ट ने दी 45 दिन की मोहलत     |     पांच महीने में 21 लाख रुपये बढ़ी शिवराज स‍िंंह चौहान की संपत्ति     |     इंदौर से चार रूट पर चलाई चार समर स्पेशल ट्रेन, फिर भी लंबी वेटिंग     |     पद्मश्री जोधइया बाई बैगा नहीं डाल सकीं वोट, उमरिया में उनके घर पर भी नहीं पहुंचा मतदान दल     |     राहुल गांधी 21 अप्रैल को सतना में करेंगे प्रचार, आसपास की दूसरी सीटों को भी साधने को कोशिश     |     मादा चीता वीरा को मुरैना से रेस्क्यू कर वापस लाया गया कूनो नेशनल पार्क     |     भोरे में हुई इंटर स्टेट को-ऑर्डिनेशन बैठक. यूपी बिहार सहित तीन जिला के पदाधिकारी रहे मौजूद.     |    

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