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चारा घोटाला मामलाः लालू सहित सभी अभियुक्तों की सशरीर उपस्थिति का आदेश

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पटनाः बहुचर्चित चारा घोटाला मामले की सुनवाई कर रही बिहार में पटना व्यवहार न्यायालय स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश प्रजेश कुमार ने घोटाले से जुड़े एक प्रमुख मामले में आरोपित राजद अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित सभी अभियुक्तों की सशरीर उपस्थिति का आदेश पारित किया।

इससे पूर्व इस अदालत ने सभी अभियुक्तों को मामले में उचित पैरवी करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद मंगलवार को आरके राणा, जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत, बेक जूलियस, त्रिपुरारी मोहन प्रसाद, फ्रेडरिक करकेटा सहित 16 आरोपित न्यायालय में सशरीर उपस्थित हुए जबकि लालू प्रसाद, नागेंद्र पाठक और प्रकाश कुमार ने अपने वकील के माध्यम से न्यायालय में उपस्थिति दर्ज करवाई। इसके बाद अदालत ने मामले में 23 नवंबर 2021 की अगली तिथि निश्चित करते हुए सभी आरोपितों को सशरीर उपस्थित रहने का आदेश दिया है। इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिया कि वह मामले के अन्य अभियुक्तों के संबंध में अगली तिथि को अपनी रिपोर्ट पेश करे। मामला बांका उप कोषागार से लगभग 46 लाख रुपये की फर्जी विपत्रों के आधार पर पशुपालन विभाग में एक षड्यंत्र के तहत की गई अवैध निकासी का है।

सीबीआई ने इस मामले की प्राथमिकी वर्ष 1996 में आरसी 63/ए/1996 के रूप में दर्ज की थी। इस मामले में सीबीआई ने 44 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था लेकिन सुनवाई के दौरान कई आरोपितों की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद 28 अभियुक्तों के खिलाफ सुनवाई लंबित है। ऐसा समझा जा रहा है कि इन 28 आरोपितों में से भी कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जिनके संबंध में रिपोर्ट आने पर पता चलेगा। मामला सीबीआई की ओर से गवाही के लिए लंबित चला आ रहा है।

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