भोपाल। सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने के फैसले के बाद मध्यप्रदेश में चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। सरकार ने नगरीय निकायों के आरक्षण की गाइडलाइन जारी कर दी है। सिर्फ जनरल निकाय और वार्डों में ही ओबीसी आरक्षण मिलेगा।
पहले से तय एसटी-एससी आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा। जहां एसटी-एससी आरक्षण 50% से कम है वहीं ओबीसी आरक्षण का लाभ मिलेगा। निकाय या वार्डों में अधिकतम 35% ओबीसी आरक्षण दिया जा सकेगा। निकाय और वार्डों में आरक्षण पूर्ण करने की समय सीमा 24 मई है। पिछड़ा वर्ग आयोग के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण होगा।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों को समय सीमा में आरक्षण पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। 24 मई की शाम 5 बजे तक आरक्षण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। विभाग को 25 मई को राज्य निर्वाचन आयोग को आरक्षण प्रक्रिया पूर्ण होने की रिपोर्ट देनी होगी।