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गली में खेल रही बच्ची को उठा ले गया था; स्कूल में की छेड़छाड़

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फतेहाबाद। हरियाणा के फतेहाबाद में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की कोर्ट ने नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के मामले में दोषी युवक को 5 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर15 हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है।टोहाना शहर पुलिस ने टोहाना क्षेत्र की पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर बिट्टू उर्फ बिल्लू के खिलाफ 18 मई 2019 को दुष्कर्म, अपहरण करने, पोक्सो एक्ट की धारा 6 व अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। महिला ने बताया कि उसकी 11-12 साल की बेटी गली में खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी वहां पर आया और उसकी बेटी को उठाकर अपने साथ एक स्कूल के कमरे में ले गया और उससे गलत हरकतें की।बच्ची की चीख सुनकर वह मौके पर पहुंच गई और आरोपी उसको देखकर फरार हो गया। कोर्ट ने शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए बिट्टू को अपहरण, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम व पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत दोषी माना।कोर्ट ने दोषी को अपहरण के मामले में 5 की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना, अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम में पांच साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा पोक्सो एक्ट की धारा 10 के तहत पांच साल की कैद व 5 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

मध्य प्रदेश में छह सीटों पर उत्साह के बीच तीन बजे तक 53.40 प्रतिशत मतदान     |     नीलगंगा चौराहे पर दो भाइयों ने मिलकर युवक की चाकू मारकर हत्या की     |     मप्र हाई कोर्ट ने तथ्य छिपाकर याचिका दायर करने पर लगाया 10 हजार जुर्माना, दी सख्त हिदायत     |     श्रम न्यायालय के आदेशानुसार शेष राशि का भुगतान ब्याज सहित करें, हाई कोर्ट ने दी 45 दिन की मोहलत     |     पांच महीने में 21 लाख रुपये बढ़ी शिवराज स‍िंंह चौहान की संपत्ति     |     इंदौर से चार रूट पर चलाई चार समर स्पेशल ट्रेन, फिर भी लंबी वेटिंग     |     पद्मश्री जोधइया बाई बैगा नहीं डाल सकीं वोट, उमरिया में उनके घर पर भी नहीं पहुंचा मतदान दल     |     राहुल गांधी 21 अप्रैल को सतना में करेंगे प्रचार, आसपास की दूसरी सीटों को भी साधने को कोशिश     |     मादा चीता वीरा को मुरैना से रेस्क्यू कर वापस लाया गया कूनो नेशनल पार्क     |     भोरे में हुई इंटर स्टेट को-ऑर्डिनेशन बैठक. यूपी बिहार सहित तीन जिला के पदाधिकारी रहे मौजूद.     |    

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