
संवाददाता कुंज बिहारी मिश्रा।
गोपालगंज। सदर एसडीएम की अध्यक्षता में अनु जाति एवं अनु जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित अनुमंडल स्तरीय सर्तकता एवं अनुश्रवण समिति की इस वर्ष की द्वितीय बैठक आयोजित की गई ।
बैठक में पी ओ ए के तहत संशोधन अधिनियम 2016 से प्राप्त निदेश का व्यापक प्रचार – प्रसार करने हेतु हैण्ड – बिल एवं होर्डिंग लगाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया,पीड़ितों को शीघ्र राहत मुआवजा भुगतान हो सके साथ ही काण्डों के शीघ्र निष्पादन हेतु पीड़ित साक्षियों का न्यायालय में ससमय प्रस्तुती करण हेतु अध्यक्ष महोदय द्वारा विशेष लोक अभियोजक को निदेशित किया गया

साथ ही बैठक में दलित उत्पीड़न मामलों में तेजी लाने के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संबंधित थाना अध्यक्ष एवं विशेष लोक अभियोजक को हर 15 दिन के अंदर समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया गया,साथ ही भूमिहीनों को लेकर बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल पदाधिकारी द्वारा स्थल जांच और अनुशंसा करने के बाद ₹60000 राशि उपलब्ध कराने के भी बातें बैठक में की गई, एसडीएम द्वारा जारी बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि 19.09.2020 के बाद हत्या के मामलों में पीड़ित आश्रित को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति को भेजी जाय साथ ही सभी बीडीओ,सीओ एवं एसएचओ को निदेश दिया गया कि नियमानुसार पीड़ित को 24 घंटे के अंदर मुआवजा भुगतान हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय, सभी थानों को निदेश दिया गया कि काण्ड दर्ज होते ही थानों के लिए प्रतिनियुक्त विकास मित्रों के माध्यम से प्रस्ताव जिला कल्याण कार्यालय भेजी जाय एवं अनुसंधान तथा आरोप पत्र स समय दर्ज हो,बैठक में एसडीपीओ नरेश पासवान ,अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी आनंद कौशल , बीडीओ संजीव कुमार,सीओ विजय कुमार,अनु ० जाति / जनजाति के सदस्य नंद जी कुमार मांझी,शोभा देवी , योगेन्द्र राम एवं कंचन राम , सरकारी अधिवता अमरेन्द्र, एसपीपी गोपीचंद्र यादव उपस्थित रहे।