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विवाह व सामाजिक कार्यक्रमों में अब 150 लोग हो सकेंगे शामिल

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बिलासपुर। विवाह व अन्य सामाजिक कार्य करने वालों के लिए यह राहत भरी खबर हो सकती है। कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी डा सारांश मित्तर ने विवाह व अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में 150 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी है। अंत्येष्टि व दशगात्र के कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्तियों शामिल नहीं हो सकेंगे। इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करना अनिवार्य रहेगा। कलेक्टर ने 25 मार्च को एक आदेश जारी कर अंत्येष्टि व दशगात्र के अलावा वैवाहिक कार्यक्रम में 50 लोगों के शामिल होन की अनुमति दी थी। तब देशभर में कोरोना की दूसरी भयावह लहर चल रही थी। दूसरी लहर के दौर में वैवाहिक कार्यक्रमों को घर से करने की स्थिति में ही अनुमति दी जा रही थी।

होटल या फिर विवाह घर को प्रतिबंधित कर दिया गया था। स्थिति सामान्य होते ही कलेक्टर ने अपने पूर्व के आदेश की समीक्षा करते हुए नया संशोधन आदेश जारी किया है। नए आदेश के तहत अंत्येष्टि व दशगात्र के कार्यक्रम मेंं 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसी तरह वैवाहिक व सामाजिक कार्यक्रमों में 150 लोग अब शामिल हो सकेंगे। इस नए आदेश से वैवाहिक कार्यक्रम करने वालों को राहत मिलेगी

जारी आदेश में यह भी हिदायत दी गई है कि इस दौरन कोविड-19 प्रोटोकाल का पालन करना होगा। मास्क लगाना अनिवार्य रहेगा। सैनिटाइजर का प्रयोग भी करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम में शामिल होने की हिदायत दी गई है। कहा गया है कि कोरोना अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। लिहाजा सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है।

निगम आयुक्त से कहा, वार्डों में कराएं मुनादी

निगम आयुक्त को निगम सीमा के अंतर्गत आने वाले वार्ड में स्पीकर के जरिए मुनादी कराने का निर्देश दिया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए घर से निकलते वक्त चेहरे पर मास्क लगाने और सैनिटाइजर का प्रयोग करने समझाइश देने की बात भी कही गई है। खरीदारी करते वक्त शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील करने कहा गया है।

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