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पटना। रामाश्रय सिंह हत्याकांड के एक आरोपित की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक।

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DESK:-बिहार के गोपालगंज के भोरे में वर्ष 2019 में हुये
भोरे के चर्चित कोल्ड स्टोरेज कारोबारी रामाश्रय सिंह हत्याकांड मामले में पटना उच्च न्यायालय ने वर्चुअल तरीके से सुनवाई करते हुए, इस कांड में एक आरोपित को बड़ी राहत दी है,साथ ही आरोपित की गिरफ्तारी पर कोर्ट ने 25 अक्टूबर तक के लिए रोक लगा दी है, हाईकोर्ट ने इस कांड में सीआईडी को भी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है, बता दें कि इस कांड के आरोपित भोरे थाना इलाके के भदवही गांव निवासी विनय मिश्रा ने अपनी जमानत अर्जी को लेकर पटना हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सुधीर सिंह ने विनय मिश्रा को बड़ी राहत दी है,साथ ही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रेम कुमार झा और सरकारी वकील अन्नू कुमार को भी न्यायमूर्ति सुधीर सिंह ने यह निर्देश दिया है कि, वह 25 अक्टूबर तक वे विरोधी पक्ष संख्या 2 के कार्यालय से आवश्यक निर्देश लें और चार सप्ताह की अवधि के भीतर एक जवाबी हलफनामा दाखिल करें, साथ ही भोरे पुलिस से इस संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और केस की डायरी की जेरोक्स कॉपी भी गोपालगंज सीजीएम कोर्ट में सूचीबद्ध करें,मालूम हो कि 13 जून 2019 को भोरे में स्थित कोल्ड स्टोरेज के मालिक रामाश्रय सिंह की उनके ही निर्माणाधीन पेट्रोल पंप पर बाइक सवार आधा दर्जन अपराधियों ने दिनदहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। मामले में मृतक के बड़े भाई हरि नारायण सिंह ने भोरे के बृज किशोर सिंह उर्फ बुची सिंह सहित नौ लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिनमे  विनय मिश्रा को भी हत्याकांड का आरोपी बनाया गया था।

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