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बड़ा फैसला:अब ड्राइविंग के लिए जरूरी नहीं है पढ़ा लिखा होना,अनपढ़ भी चला पाएंगे कोई भी वाहन

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New Delhi : सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार को बड़ा फैसला लिया।मंत्रालय ने अब ड्राइविंग के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी न मानते हुए इसे परिवहन प्रक्रिया से बाहर कर दिया है।अब अनपढ़ भी ड्राइविंग कोशल के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा पाएंगे।ये फैसला लेते हुए मंत्रालय ने कहा है कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होने के कारण ऐसे व्यक्ति जो पढ़े लिखे नहीं होते लेकिन उनके पास कोशल होता है,वे रोजगार से चूक जाते हैं।इस फैसले के बाद अब उन्हें भी रोजगार मिल सकेगा।

एक अधिकारी ने कहा इसके लिए केंद्रीय मोटर वाहन 1989 के नियम 8 में संशोधन की प्रक्रिया और इस संबंध में मसौदा अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी।वर्तमान केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के अनुसार, एक परिवहन वाहन चालक को कक्षा 8वीं पास करना आवश्यक है।

बयान में कहा गया, “समाज के आर्थिक रूप से वंचित वर्गों के कुशल व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने परिवहन वाहन चलाने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता को हटाने का फैसला किया है,”।

आवश्यकता को हटाने से बड़ी संख्या में बेरोजगार व्यक्तियों, विशेष रूप से युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे, और यह निर्णय परिवहन और रसद क्षेत्र में लगभग 22 लाख ड्राइवरों की कमी को पूरा करने में भी मदद करेगा, जो इसकी वृद्धि में बाधक है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में बेरोजगार व्यक्ति हैं, जिनके पास औपचारिक शिक्षा नहीं हो सकती है, लेकिन वे साक्षर और कुशल हैं।

यह महसूस किया गया कि ड्राइविंग शैक्षिक योग्यता से अधिक कौशल का मामला है, स्थिति न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अन्यथा योग्य बेरोजगार युवाओं के लिए एक बाधा के रूप में कार्य करती है।

बयान में कहा गया है, “हालांकि, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता को दूर करते हुए, मंत्रालय ने ड्राइवरों के प्रशिक्षण और कौशल परीक्षण पर जोर दिया है ताकि किसी भी तरह से सड़क सुरक्षा से समझौता न किया जाए।”

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