ग्वालियर । ग्वालियर व्यापार मेले से वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 50 फीसद छूट की अधिसूचना जारी कर दी है। लेकिन भारज सीरज का नंबर लेने पर मेले में छूट का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए ग्वालियर का नंबर ही लेना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर आटोमोबाइल डीलर ट्रेड लाइसेंस के लिए सक्रिय हो गए हैं। डीलरों ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एचके सिंह से मुलाकात की। उन्होंने मेले से वाहन विक्रय के लिए ट्रेड लाइसेंस की जानकारी ली। मेले से वाहन विक्रय का ट्रेड लाइसेंस तभी मिलेगा, जब मेला प्राधिकरण से जगह आवंटन का पत्र मिल जाएगा। ट्रेड लाइसेंस के लिए 19 हजार रुपये तक फीस जमा करनी होगी। परिवहन विभाग ने मेला से वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में 50 फीसद की छूट की अधिसूचना जारी की है। अाटोमोबाइल डीलर इस अधिसूचना के इंतजार में थे, क्योंकि उन्होंने मेले में अपने शोरूम बनाने की तैयारी नहीं की थी। अधिसूचना आने के बाद तैयारी शुरू कर दी है। छूट की वजह से दुपहिया व चार पाहिया वाहनों की बंपर बिक्री होगी है। ग्वालियर सहित प्रदेश के अन्य जिलों के डीलर भी यहां पर अपना शोरूम बनाने की तैयारी में है। इंदौर से लक्जरी गाड़ियों के डीलर भी अपना शोरूम तैयार कर सकते हैै। मेले से वाहन खरीदने पर छूट मिलेगी। मेले से वाहन बेचने के लिए डीलर को अलग से ट्रेड लाइसेंस लेना होगा। तभी सर्वर में फीड हो सकेगा और लागिन अाइडी मिल सकेगी। वाहन के सत्यापन के बाद डीलर पाइंट पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। भारत सीरज में जो टैक्स जमा होता है, वह केंद्र शासन को जाता है। इस वजह से मेले में छूट नहीं मिल रही है। यह सीरीज केंद्रीय कर्मचारी व अलग-अलग राज्यों में कंपनियों के आफिस संचालति हैं। उनके कर्मचारियों का स्थानांतरण होता है। उन्हें यह सीरीज दी जाती है।
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