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अधोमानक पाये जाने पर अधीकृत विक्रेता/डीलर का पंजीकरण निरस्त करते हुए जमानत राशि कर ली जाएगी जब्त

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अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई खंड गोरखपुर ने बताया है कि गोरखपुर एवं महराजगंज में आई.एस. आई. मार्क विद्युत/डीजल पंपसेट के अधिकृत विक्रेता / डीलरों द्वारा वर्ष 2022-23 में मुख्यमंत्री लघु सिचाई योजनान्तर्गत उथले नलकूप योजना में सम्पादित कुल उथले नलकूप के सापेक्ष 15 प्रतिशत कृषको को विभागीय अनुदान व्यवस्था के तहत विद्युत/डीजल पम्पसेट उपलब्ध कराया जाना है। उक्त हेतु कृषक अपनी इच्छानुसार व साईट की परिस्थिति का आवश्य क्षमता (एच.पी.) के आईएसआई मार्क विद्युत/डीजल पम्पसेट क्रय करने के लिए स्वत्रन्त्र होगा, जिसमें अनुदान हेतु विद्युत/डीजल की पम्पसेट की क्षमता निर्धारित है। आईएसआई मार्क एवं विभागीय मानक / विशिष्टियों के अनुरूप विद्युत / डीजल पम्पसेट के अधिकृत विक्रेता / डीलर द्वारा जनपदवार पंजीकरण किये जाने हेतु सील्ड लिफाफे में स्वयं अथवा पंजीकृत डाक से आवेदन दिनांक 16.01.2023 को 04:00 बजे तक सम्बन्धित जनपदो के उपखण्ड/ खण्ड में आमंत्रित किये जाने है और जिन्हें दिनांक 17.01.2023 को 3.30 बजे उपस्थित अधीकृत विक्रेता /डीलर अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खंड कार्यालय गोरखपुर में खोला जाएगा।

            अधिकृत विक्रेता / डीलर द्वारा विद्युत / डीजल पम्पसेट उपलब्ध कराये जाने के नियम एवं शर्तों का विवरण उपरोक्त जनपदों के सहायक अभियन्ता कार्यालय से दिनांक:16.01.2023 तक किसी भी कार्य दिवस में ₹ 354/- (तीन सौ चौवन रूपये मात्र ) जमा करके प्राप्त किया जा सकता है। अधीकृत विक्रेता / डीलर हेतु मूल्य 50000.00 (पचास हजार रूपये मात्र) की जमानत राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से अथवा एन०एस०सी० के रूप में जो कि अधिशासी अभियन्ता लघु सिचाई खण्ड गोरखपुर के पदनाम से बन्धक हो, संलग्न करना अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु प्राप्त प्रस्ताव में से किसी एक या समस्त प्रस्तावों को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधिशासी अभियंता लघु सिंचाई खंड में निहित होगा। सम्बन्धित अधीकृत विक्रेता / डीलर द्वारा पम्पसेट एवं अन्य प्रपत्र में जो सूचना संलग्न की जायेगी, उसका सत्यापन करने के उपरान्त ही पंजीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। समस्त कार्यवाही पूर्ण हो जाने के उपरान्त आवेदनों की सूची प्रकाशित की जायेगी। कार्य आदेश का पालन न करने एवं अनावश्यक विलम्ब करने अथवा कार्य अधोमानक पाये जाने पर अधीकृत विक्रेता / डीलर का पंजीकरण निरस्त करते हुए जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी।

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