Breaking
जबलपुर में गर्भवती महिला की हत्या, पत्थर मारकर रूकवाई कार गहने - कैश लूटे... कैंपेन में क्या अच्छा और क्या खराब लगता है? राहुल गांधी के सवाल पर खरगे ने दिया ये जवाब कसाब की नहीं, पुलिसवाले की गोली से हुई हेमंत करकरे की मौत… कांग्रेस नेता के बयान पर बवाल अक्षय तृतीया से पहले 3,300 रुपये सस्ता हुआ सोना, जानिए अब कितनी हो गई 10 ग्राम सोने की कीमत महाकाल मंदिर में एक श्रद्धालु ने दूसरे का फोड़ा सिर, प्रेग्नेंट पत्नी को धक्का लगने पर हुआ विवाद रेवन्ना मामला: राहुल गांधी ने सीएम सिद्धरमैया को लिखा लेटर, जानें क्या कहा आयरा-नुपूर की शादी का नया वीडियो आया सामने, बेटी की शादी पर खूब रोए थे आमिर खान खूनी झड़प में बदली छात्रों की वर्चस्व की लड़ाई, स्कूल के बाहर चाकूबाजी में दो घायल सत्ता में बने रहने के लिए BJP हिंदुओं में डर पैदा करने की कर रही है कोशिश, फारूक अब्दुल्ला ने साधा न... मई का महीना कूल-कूल… दिल्ली-UP, हरियाणा समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट, गर्मी से लोगों को मिलेगी...

NGT ने बिहार पर लगाया 4000 करोड़ का जुर्माना

Whats App

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिहार पर 4,000 करोड़ रुपये का पर्यावरणीय जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने यह कार्रवाई वैज्ञानिक रूप से ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करने में फेल होने पर की है।

चेयरपर्सन जस्टिस एके गोयल की पीठ ने निर्देश दिया कि जुर्माना राशि को दो महीने के भीतर रिंग-फेंस खाते में जमा किया जाए। इसके अलावा राज्य में केवल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्य सचिव के निर्देशों का पालन किया जाए।

न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी के साथ-साथ एक्सपर्ट अफरोज अहमद और ए सेंथिल वेल की बेंच ने सुनवाई की। इसमें बेंच ने कहा ‘ हमने ठोस और तरल कचरा के वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने के नियमों में फेल रहने पर बिहार पर 4000 हजार करोड़ का जुर्माना लगाया है।

खंडपीठ ने कहा कि इस राशि का उपयोग ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना, पुराने कचरे के निस्तारण, सीवेज ट्रीचमेंट प्लांट की स्थापना और मल कीचड़ और सेप्टेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के लिए किया जाएगा।

एनजीटी ने नोट किया कि 11.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक पुराना कचरे के साथ-साथ 4072 मीट्रिक टन प्रति दिन असंसाधित शहरी कचरा था। वहीं, तरल अपशिष्ट उत्पादन और उनके ट्रीटमेंट में 2,193 मिलियन लीटर प्रति दिन का अंतर था।

एनजीटी ने दी बिहार को ये सलाह

एनजीटी की पीठ ने सलाह दी कि उपयुक्त स्थानों पर खाद बनाने के लिए गीले कचरे का उपयोग करने के लिए बेहतर विकल्पों का पता लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर होने वाले खर्चों को वास्तविक में कचरे निस्तारण के पारंपरिक साधनों पर हो रहे खर्चों से तुलना किया जा सकता है।

 

जबलपुर में गर्भवती महिला की हत्या, पत्थर मारकर रूकवाई कार गहने – कैश लूटे…     |     कैंपेन में क्या अच्छा और क्या खराब लगता है? राहुल गांधी के सवाल पर खरगे ने दिया ये जवाब     |     कसाब की नहीं, पुलिसवाले की गोली से हुई हेमंत करकरे की मौत… कांग्रेस नेता के बयान पर बवाल     |     अक्षय तृतीया से पहले 3,300 रुपये सस्ता हुआ सोना, जानिए अब कितनी हो गई 10 ग्राम सोने की कीमत     |     महाकाल मंदिर में एक श्रद्धालु ने दूसरे का फोड़ा सिर, प्रेग्नेंट पत्नी को धक्का लगने पर हुआ विवाद     |     रेवन्ना मामला: राहुल गांधी ने सीएम सिद्धरमैया को लिखा लेटर, जानें क्या कहा     |     आयरा-नुपूर की शादी का नया वीडियो आया सामने, बेटी की शादी पर खूब रोए थे आमिर खान     |     खूनी झड़प में बदली छात्रों की वर्चस्व की लड़ाई, स्कूल के बाहर चाकूबाजी में दो घायल     |     सत्ता में बने रहने के लिए BJP हिंदुओं में डर पैदा करने की कर रही है कोशिश, फारूक अब्दुल्ला ने साधा निशाना     |     मई का महीना कूल-कूल… दिल्ली-UP, हरियाणा समेत इन राज्यों में बारिश का अलर्ट, गर्मी से लोगों को मिलेगी राहत     |    

पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए इस नम्बर पर सम्पर्क करें- 9431277374