दिल्ली की अदालत ने अपनी लिव-इन पार्टनर श्रद्धा वॉकर की हत्या और उसके शरीर के 35 टुकड़े करने के आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का आरोप तय कर दिए। अब एक जून से ट्रायल शुरू होगा।
आफताब को मंगलवार को कड़ी सुरक्षा के बीच दिल्ली की साकेत अदालत में पेश किया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) मनीषा खुराना कक्कड़ ने आदेश सुनाया। सुनवाई के दौरान जज ने पूनावाला को आदेश पढ़कर सुनाया।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (अपराध के सबूत मिटाने) के तहत मामला बनता है।
हालांकि, आफताब ने आरोपों से इनकार किया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने 24 जनवरी को मामले में 6,629 पन्नों की चार्जशीट दायर की थी।