श्रीनगरः श्रीनगर जिले के कई इलाकों में हाल ही में हुई चाकूबाजी की घटनाओं के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट (डीएम) ने शुक्रवार को सार्वजनिक स्थानों पर ‘तेज धार वाले हथियारों’ की बिक्री, खरीद और ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि कमरवारी, बेमिना, क्रालपोरा, बटमालू, नौहट्टा, कोठीबाग, रामबाग सहित श्रीनगर जिले के विभिन्न इलाकों में हाल ही में हुई चाकूबाजी के हमलों के मद्देनजर, डीएम ऐजाज असद ने शुक्रवार को जिले के सार्वजनिक स्थानों पर ‘तेज धार वाले हथियारों’ की बिक्री, खरीद और ले जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में, डीएम की ओर से सीआरपीसी की धारा 144 के तहत आज एक आदेश जारी किया गया है।
इस आदेश में लिखा है कि,‘‘श्रीनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) की ओर से संचार के माध्यम से बताया गया है कि पिछले कुछ महीनों के दौरान जिला श्रीनगर जिला में तेज धार वाले हथियारों का उपयोग करके चाकू मारने/हमलों की कई घटनाएं हुई हैं।” आदेश में कहा गया है कि,‘‘एसएसपी ने चालू वर्ष के पिछले तीन महीनों के दौरान जिला श्रीनगर के कमरवारी, बेमिना, क्रालपोरा, बटमालू, नौहट्टा, कोठीबाग और रामबाग इलाकों में चाकूबाजी की घटनाओं की रूपरेखा तैयार की है।”
डीएम के आदेश में कहा गया है कि हालांकि, जनता की सुरक्षा और जीवन सर्वोपरि है तथा सार्वजनिक स्थानों पर तेज धार वाले हथियारों के इस्तेमाल से जुड़ी घटनाएं नागरिकों के जीवन एवं सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा करती हैं। आदेश में कहा गया,‘‘श्रीनगर जिला के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में लोगों द्वारा तेज धार वाले हथियार ले जाने की प्रथा पर रोक लगाना जरूरी हो गया है ताकि ऐसी घटनाओं की घटना को रोका जा सके।”
डीएम के आदेश के अनुसार,‘‘घरेलू, कृषि, वैज्ञानिक और औद्योगिक उद्देश्यों के अलावा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए तेज धार वाले हथियार ‘जिसका ब्लेड नौ इंच से अधिक लंबा है या जिसका ब्लेड दो इंच से अधिक चौड़ा है’ रखना शस्त्र अधिनियम 1959 के तहत एक संज्ञेय अपराध है।”
डीएम श्रीनगर के आदेश में आगे लिखा है कि,‘‘मैं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीनगर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत मुझमें निहित शक्तियों के आधार पर जिला श्रीनगर के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर तेज धार वाले हथियारों की बिक्री, खरीद और ले जाने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाता हूं।”
यह प्रतिबंध ऐसे हथियारों की बिक्री व खरीद में लगे व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। ‘तेज धार वाले हथियारों’ में कोई भी वस्तु या उपकरण शामिल होगा जिसमें ब्लेड, धार या बिंदु हो जो व्यक्तियों को चोट या नुकसान पहुंचाने में सक्षम हो, जिसमें चाकू, तलवार, खंजर, बॉक्स कटर और रेजर शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।
आदेश में यह भी कहा गया है कि ‘सार्वजनिक स्थानों’ में सड़कें, पार्क, मनोरंजन क्षेत्र, सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं, बाजार, स्कूल, धार्मिक स्थान, सरकारी भवन और आम जनता के लिए पहुंच वाले अन्य स्थान शामिल होंगे। इसके अलावा आदेश में लोगों को यह भी सलाह दी गई कि किसी भी व्यक्ति के पास तेज धार वाला हथियार है तो उसे अगले 72 घंटों के भीतर नजदीकी थाना में आत्मसमर्पण करना होगा, जिसके बाद श्रीनगर जिला पुलिस की ओर से ऐसे हथियारों को जब्त कर लिया जाएगा और कानून के तहत उचित कारर्वाई शुरू की जाएगी।