इंदौर। जिले में होटल और मैरिज गार्डन में होने वाले कार्यक्रमों में रात 10 बजे बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं हो सकेगा। राज्य शासन के निर्देशानुसार रात 10 से सुबह 6 बजे तक किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को प्रतिबंधित किया गया है। होटल और मैरिज गार्डन संचालकों को मंगलवार को इसकी जानकारी दी गई।
क्षेत्रीय कार्यालय मप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा होटल और मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक आयोजित की गई। इसमें राज्य शासन के निर्देशा अनुसार जिले में ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियम 2000 एवं कोलाहाल नियंत्रण अधिनियम 1985 के प्रविधानों की जानकारी दी गई।
45 उड़नदस्ते रखेंगे निगरानी
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी एसएन द्विवेदी ने बताया कि ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए होटल और मैरिज गार्डन संचालकों की बैठक ली। सभी को रात 10 से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के प्रतिबंध की जानकारी दी गई। गौरतलब है कि ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध के लिए प्रशासन ने 45 उड़नदस्ते गठित किए हैं। इसमें प्रशासन, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को शामिल किया गया है।