इंदौर। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले माफियाओं के विरुद्ध प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। ग्राम खजराना के रोबोट चौराहे के समीप शासकीय मारुति मंदिर की भूमि पर अवैध कब्जो को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमीदोज कर दिया। उक्त जमीन पर शराब की दुकान, कांच की फैक्ट्री और मकानों का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया गया था।
कलेक्टर के निर्देश पर कार्रवाई
कलेक्टर इलैया राजा टी के निर्देश पर प्रशासन और नगर निगम की टीम ने संयुक्त कार्रवाई कर बेशकिमती जमीन को मुक्त कराया। इंदौर जिले में शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। प्रशासन ने लगातार दूसरे दिन ग्राम खजराना क्षेत्र में अतिक्रमण कार्रवाई कर शासकीय भूमि को मुक्त कराया। बुधवार को प्रशासन और नगर निगम की टीम ने ग्राम खजराना में जमीन पर अतिक्रमण कर किए गए निर्माण हटाए। उक्त भूमि मध्यप्रदेश मारुति मंदिर व्यवस्थापक कलेक्टर जिला इंदाैर के नाम पर दर्ज है।
गौरतलब है कि कलेक्टर इलैया राजा टी ने उक्त जमीन के जांच के निर्देश दिए थे। जूनी इंदाैर एसडीएम धनश्याम धनगर व तहसीलदार जगदीश रंधावा ने जांच की गई और तहसील न्यायालय में प्रकरण दर्ज कर सुनवाई का अवसर भी दिया गया।
52 करोड़ से अधिक बाजार मूल्य
प्रशासन ने कार्रवाई कर मारुति मंदिर के नाम दर्ज 57 हजार 350 वर्गफीट भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। उक्त जमीन का बाजार मूल्य 52 करोड 11 लाख 60 हजार रुपये है। मध्यप्रदेश भू राजस्व सहिता 1959 की धारा 248 का उपयोग कर अतिक्रमणकर्ता को भूमि से बेदखल किया गया।
अतिक्रमण कर बनाई दुकानें और फैक्ट्री
जांच में मारुति मंदिर की जमीन पर सात लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर फैक्ट्री और दुकाने बना ली थी। इसमें प्रियंका पति अनूप जैन द्वारा (वाईन शॉप की दुकान), सूर्य कुमार हसमत राय (वाईन शॉप के सामने निर्माण), गोपाल पिता सुखलाल माण्डरे (कांच की फैक्ट्री एवं दुकाने), शेलेन्द्र कुमार पिता बसंत जोशी (दुकान एवं निर्माणाधीन मकान), सुरेश पिता हीरालाल अगलानी (दुकाने),राजेन्द्र घोलप(दुकाने), सावन लोकेश पिता राजेन्द्र घोलप (दुकाने) बनाकर अवैध कब्जा पाया गया।