Breaking
असम में महिलाएं इंसान को बकरी बना देती हैं… CMO के रडार पर आने पर यूट्यूबर ने मांगी माफी जम्मू-कश्मीर बारामूला में आतंकवादियों के तीन मददगार गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद पार्षद पुत्र के बर्थडे में शराब और शबाब का कॉकटेल, अचानक पहुंची पुलिस; फिर जो हुआ… सर्वे के दौरान हुए थे दंगे, अब कमेटी ही क्यों गिराने लगी मस्जिद की दीवार? छत्तीसगढ़: संगठन में अंदरूनी कलह से परेशान, 9 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर गाजीपुर में बिजली बिल वसूलने गई सरकारी टीम, गांव वालों ने मोबाइल छीना फिर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा लवली कंडारा केस में CBI की इंट्री, पुलिस की बढ़ी मुश्किलें, सीआई सहित पांच के खिलाफ मामला दर्ज उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, लखनऊ से लेकर पटना और पानीपत तक ओला-बारिश; कोहरे की गिरफ्त में होंगे ये... सूट-बूट में आए चोर, ताला तोड़ा और उड़ा लिया 30 लाख का माल; वीडियो देखकर हैरत में पड़ी पुलिस लॉस एंजलिस आग का क्या है गाजा कनेक्शन, अमेरिका को क्यों कोस रही दुनिया?

कोर्ट ने कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां समेत 11 अन्य पर आरोप तय किए, दिल्ली दंगों से जुड़ा है मामला

Whats App

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 में उत्तरपूर्वी दिल्ली में हुए दंगे मामले में कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां, ‘यूनाइटेड अगेन्स्ट हेट’ के संस्थापक खालिद सैफी और 11 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। इन आरोपों में हत्या का प्रयास और गैरकानूनी रूप से एकत्रित होने से संबंधित आरोप भी शामिल हैं। अदालत ने हालांकि, सभी 13 लोगों को आपराधिक साजिश, उकसावे और साझा मंशा के अपराध और शस्त्र अधिनियम के आरोपों से मुक्त कर दिया है।

आदेश में क्या कहा गया ? 
विशेष न्यायाधीश अमिताभ राव ने शुक्रवार को दिए आदेश में कहा, ‘‘..यह मानने का आधार है कि आरोपी व्यक्तियों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147 (दंगा), 148 (दंगा, जानलेवा हथियार से लैस), 186 (सरकारी सेवा के काम में बाधा डालना), 188 (सरकारी सेवा के आदेश की अवज्ञा), 332 (सरकारी सेवक को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना) और धारा 353 (सरकारी सेवा को उसके कर्तव्य पालन से रोकने के लिए उस पर हमला करना या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत अपराध किया।”

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि आरोपी भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 149 (गैरकानूनी रूप से एकत्रित होना) के तहत अपराध के लिए मुकदमे का सामना करने के लिए उत्तरदायी हैं। अदालत ने कहा, ‘‘सभी आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 (साझा मंशा), 120-बी (आपराधिक षडयंत्र) और 109 (उकसावे) के अपराध से मुक्त किया जाता है।” उसने कहा कि आरोपियों को शस्त्र कानून के प्रावधानों के तहत अपराधों से भी मुक्त किया जाता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, यह घटना उत्तरपूर्वी दिल्ली के खुरेजी खास इलाके में मस्जिद वाली गली में हुई।

Whats App

इशरत जहां के उकसाने पर चलाई गोली
अदालत ने कहा कि आरोप तय किए जाने के चरण पर केवल ‘‘प्रथम दृष्टया” मामले पर विचार किया जाता है और यह मुकदमे के बाद पता चलेगा कि क्या आरोपियों के खिलाफ मामला संदेह से परे है। अदालत ने कहा, ‘‘प्रत्यक्षदर्शी और पीड़ित एचसी योगराज (इलाके के बीट कांस्टेबल) ने घटना के तुरंत बाद प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए दिए बयान में खासतौर से सभी 13 आरोपियों का नाम दर्ज कराया था।” उसने कहा कि पुलिस अधिकारी ने सभी आरोपयों की ‘‘स्पष्ट रूप से पहचान” की थी जो हथियारों से लैस होकर गैरकानूनी रूप से एकत्रित हुए और ‘‘इशरत जहां तथा खालिद सैफी के उकसाने पर” पुलिस पर पथराव किया जबकि भीड़ में शामिल एक नाबालिग ने हेड कांस्टेबल पर गोली चलाई थी।

असम में महिलाएं इंसान को बकरी बना देती हैं… CMO के रडार पर आने पर यूट्यूबर ने मांगी माफी     |     जम्मू-कश्मीर बारामूला में आतंकवादियों के तीन मददगार गिरफ्तार, हथियारों का जखीरा बरामद     |     पार्षद पुत्र के बर्थडे में शराब और शबाब का कॉकटेल, अचानक पहुंची पुलिस; फिर जो हुआ…     |     सर्वे के दौरान हुए थे दंगे, अब कमेटी ही क्यों गिराने लगी मस्जिद की दीवार?     |     छत्तीसगढ़: संगठन में अंदरूनी कलह से परेशान, 9 नक्सलियों ने पुलिस के सामने किया सरेंडर     |     गाजीपुर में बिजली बिल वसूलने गई सरकारी टीम, गांव वालों ने मोबाइल छीना फिर दौड़ा-दौड़ा कर पीटा     |     लवली कंडारा केस में CBI की इंट्री, पुलिस की बढ़ी मुश्किलें, सीआई सहित पांच के खिलाफ मामला दर्ज     |     उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड, लखनऊ से लेकर पटना और पानीपत तक ओला-बारिश; कोहरे की गिरफ्त में होंगे ये 10 राज्य     |     सूट-बूट में आए चोर, ताला तोड़ा और उड़ा लिया 30 लाख का माल; वीडियो देखकर हैरत में पड़ी पुलिस     |     लॉस एंजलिस आग का क्या है गाजा कनेक्शन, अमेरिका को क्यों कोस रही दुनिया?     |