इंदौर। पति ने मोटर साइकिल खरीदने के लिए मायके से पैसा लाने के लिए पत्नी को इतना प्रताडित किया कि उसने खुद को आग लगा ली। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने पति के खिलाफ दहेज प्रताडना का प्रकरण दर्ज किया। सत्र न्यायालय ने बुधवार को पति को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई।
5 फरवरी 2014 को हीरा नगर पुलिस थाना क्षेत्र निवासी महिला को शत प्रतिशत जली हालत में एमवायएच में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उसके स्वजन ने बताया कि उसकी शादी कमलेश उर्फ मुन्नू निवासी गणेश नगर के साथ घटना के दो वर्ष पहले हुई थी।
दीपावली 2013 के बाद से ही आरोपित कमलेश अपने ससुर से मोटर साइकिल खरीदने के लिए पैसे मांग रहा था। वह कह रहा था कि तुमने दहेज में मोटर साइकिल नहीं दी है। अब दिलाना पडेगी।
जब ससुर ने मोटर साइकिल नहीं दिलवाई तो वह शराब पीकर पत्नी से मारपीट करने लगा। इससे परेशान होकर उसकी पत्नी ने खुद को आग लगा ली।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि सत्र न्यायाधीश जयदीप सिंह ने प्रकरण में निर्णय पारित करते हुए आरोपित कमलेश उर्फ मन्नु को 10 वर्ष कठोर कारावास और 16 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।