पेटीएम के लिए एक बुरी खबर आई है. आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कई सारी पाबंदियां लगा दी है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 29 फरवरी के बाद नई डिपॉजिट स्वीकार करने और क्रेडिट लेनदेन करने पर बैन लगा दिया है. आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 11 मार्च के बाद से नए ग्राहक जोड़ने से रोक दिया था. केंद्रीय बैंक ने कहा कि एक व्यापक सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट और सब्सीक्वेंट कंप्लायंस वैलिडेशन की कंप्लायंस वेरिफिकेशन रिपोर्ट से बैंक में लगातार नॉन-कंप्लायंस और जानकारी में निरंतर कमी का पता चला है.
इन सर्विस का फायदा उठा सकेंगे यूजर्स
29 फरवरी 2024 के बाद किसी भी कस्टमर अकाउंट, प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, वॉलेट, फास्टैग, एनसीएमसी कार्ड आदि में किसी भी ब्याज, कैशबैक या रिफंड के अलावा किसी भी डिपॉजिट, क्रेडिट लेनदेन या टॉप अप की अनुमति नहीं दी जाएगी.
RBI ने क्या कहा?
आरबीआई ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि कोई अन्य बैंकिंग सेवाएं, जैसे फंड ट्रांसफर (एईपीएस, आईएमपीएस इत्यादि जैसी सेवाएं), बीबीपीओयू और यूपीआई सर्विस 29 फरवरी के बाद बैंक द्वारा प्रदान नहीं की जानी चाहिए. केंद्रीय बैंक ने वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड और पेटीएम पेमेंट्स सर्विसेज लिमिटेड के नोडल खातों को जल्द से जल्द किसी भी स्थिति में 29 फरवरी 2024 से पहले समाप्त करने का भी आदेश दिया है. आरबीआई ने पेमेंट्स बैंक को 15 मार्च तक सभी पाइपलाइन ट्रांजैक्शन और नोडल खातों का निपटान करने का निर्देश दिया है और उसके बाद किसी भी अन्य लेनदेन पर रोक लगाने को कहा है.