जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ ने युवक कांग्रेस, पन्ना के अध्यक्ष स्वतंत्र प्रभाकर की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी। मामला पत्नी को प्रताड़ित किए जाने के आरोप से संबंधित है।
हाई कोर्ट ने साफ किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अग्रिम जमानत का आधार नहीं बनता। सुनवाई के दौरान आवेदक के वकील ने दलील दी कि आवेदक के विरुद्ध अपराध नहीं बनता है। लिहाजा, अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए।हाई कोर्ट ने साफ किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए अग्रिम जमानत का आधार नहीं बनता। सुनवाई के दौरान आवेदक के वकील ने दलील दी कि आवेदक के विरुद्ध अपराध नहीं बनता है। लिहाजा, अग्रिम जमानत दी जानी चाहिए।