शराब घोटाला: CBI ने कोर्ट में कहा- 100 करोड़ की रिश्वत अरेंज करने में के. कविता की बड़ी भूमिका, हमें पूछताछ करनी है
दिल्ली शराब घोटाले मामले में आरोपी BRS नेता के. कविता की राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया. इस मामले में कोर्ट दोपहर दो बजे फैसला सुनाएगा. सीबीआई ने के. कविथा की पांच दिन की कस्टडी मांग की है. दरअसल के. कविता ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी. लेकिन कोर्ट में सीबीआई ने कहा कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत उपलपब्ध कराने में के कविता का बड़ा रोल रहा है. सीबीआई ने अपनी दलील पेश की है कि के कविता मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक है. एक बड़े बिजनेसमैन ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और केजरीवाल ने उन्हें आबकारी नीति के जरिये सपोर्ट का आश्वासन दिया.
के. कविता को प्रोडक्शन वारंट पर तिहाड़ जेल से अदालत लाया गया. इस दौरान सीबीआई के वकील का ये भी कहना था कि विजय नायर के. कविता और उसकी टीम जिसमे बुच्ची बाबू शामिल था, सभी के संपर्क में था. CBI के वकील ने कहा कि बुच्ची बाबू के व्हाट्सऐप चैट और लैंड डील के दस्तावेजों को लेकर के. कविता से पूछताछ की गई.
के. कविता पर गोल मोल जवाब देने का आरोप
सीबीआई ने कोर्ट में ये भी कहा कि तिहाड़ जेल में के. कविता से जो पूछताछ की गई है, उसमें में उन्होंने सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया. सीबीआई को अभी और पूछताछ करने के लिए कस्टडी चाहिए. सीबीआई ने कहा कि जो गवाह और सुबूत हमारे पास हैं उनके साथ कंफ्रंट करवाना है. इस मामले में और लोग भी शामिल हैं जिनका हमें पता लगाना है. इसलिए हमें कस्टडी चाहिए.
CBI वकील की अन्य प्रमुख बातें:-
-के. कविता ने दिल्ली में आबकारी नीति मामले में बातचीत करने के लिए शरत चन्द्र रेड्डी को आगे किया.
-दिनेश अरोड़ा ने अपने बयान में पुष्टि की है कि अभिषेक बोइनपल्ली ने बताया था कि विजय नायर को 100 करोड़ रुपये दिए गए थे.
-ब्लैकलिस्टेड होने के बावजूद इंडो स्प्रिट को मनीष सिसोदिया के दबाव में लाइसेंस दिया गया.
-बुच्ची बाबू के चैट से ये खुलासा हुआ है कि के. कविता की इंडो स्प्रिट में हिस्सेदारी थी.
-हवाला ऑपरेटर के स्टेटमेंट में ये खुलासा हुआ कि 11.9 करोड़ का भुगतना हुआ.
– 2021 में मार्च और मई में जब दिल्ली की आबकारी नीति बनाई जा रही थी तो उस दौरान अरुण पिल्लई, बुच्ची बाबू और बोइनपल्ली दिल्ली में थे और विजय नायर के संपर्क में थे. के. कविता ने रेड्डी को दिल्ली में शराब का कारोबार करने का भरोसा दिया था.
के. कविता के वकील ने दिया कानून का हवाला
उधर के. कविता के वकील ने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 20(1) कहता है कि किसी से भी हिरासत में लेकर पूछताछ से पहले उसका भी पक्ष सुना जाना चाहिए. इस लिहाज से इस केस में कानून के प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है. के. कविता के वकील ने ये भी कहा कि मेरे संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है. मुझे गिरफ्तार करके पेश करने से पहले न मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया और न ही मुझे रिमांड एप्लीकेशन की कॉपी दी गई.