इंदौर। दुर्घटना का कोई प्रत्यक्ष साक्षी नहीं होने का नुकसान मृतक के स्वजन को हुआ। जिला न्यायालय ने उनकी ओर से प्रस्तुत क्लेम प्रकरण निरस्त कर दिया। कोर्ट ने माना कि मृतक के स्वजन दुर्घटना को साबित कर पाते तो उन्हें 14 लाख 60 हजार रुपये क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता।
इंदौर के श्याम नगर एनेक्स निवासी रवि उर्फ सुनील चौहान की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी। उनके स्वजन ने यह कहते हुए वाहन का बीमा करने वाली कंपनी के खिलाफ 70 लाख रुपये क्षतिपूर्ति का दावा प्रस्तुत किया था कि सुनील वाहन में ड्रायवर के पास बैठे हुए थे और हादसे की वजह से ही उनकी मृत्यु हुई है।
उन्होंने अपनी बात के समर्थन में पांच गवाहों के बयान भी करवाए। बीमा कंपनी की ओर से एडवोकेट मुजीब खान ने गवाहों का प्रतिपरीक्षण किया। इसमें सभी गवाहों ने स्वीकारा कि हादसा उनके सामने नहीं हुआ था इसलिए वे नहीं बता सकते कि हादसे के वक्त रवि उर्फ सुनील वाहन चला रहे थे या चालक के पास की सीट पर बैठे थे।
किसी ने भी हादसा होते हुए नहीं देखा था। ऐसे में वे नहीं बता सकते कि किसकी लापरवाही से हादसा हुआ था। न्यायालय ने गवाहों के बयान और एडवोकेट खान के तर्कों से सहमत होते हुए क्लेम प्रकरण निरस्त कर दिया।