जबलपुर : हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच ने राज्य शासन से पूछा है कि शहडोल में नदी से अवैध रेत खनन पर अंकुश लगाने क्या कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं कोर्ट ने ब्यौहारी में अवैध रेत खनन करने वाले माफिया के एएसआई व पटवारी की हत्या के बाद की गई कार्रवाई के संबंध में जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति डीके पालीवाल की एकलपीठ ने दो आरोपितों अनुज कौल और शुभम विश्वकर्मा की जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान उक्त निर्देश दिए। मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
शहडोल कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी गई है
मंगलवा को मामले की सुनवाई के दौरान ब्यौहारी के एसडीओपी रवि प्रकाश कोल और तत्कालीन थाना प्रभारी राज कुमार मिश्रा उपस्थित रहे। शासन की ओर से शासकीय अधिवक्ता प्रदीप गुप्ता ने कोर्ट को अवगत कराया कि इस संबंध में शहडोल कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी गई है।
सहायक उप निरीक्षक महेंद्र बागरी व पटवारी प्रसन्न सिंह को मार डाला था
उल्लेखनीय है कि पांच मई को ब्यौहारी क्षेत्र में रेत माफिया के लोगों ने सहायक उप निरीक्षक महेंद्र बागरी को ट्रैक्टर से कुचलकर मार डाला था। कुछ माह पहले इसी क्षेत्र में पटवारी प्रसन्न सिंह की भी रेत माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या की थी। मामले में बनाए उक्त आरोपितों ने अधीनस्थ अदालत से जमानत निरस्त होने के बाद हाई कोर्ट में आवेदन पेश किया है।