Breaking
स्कूल और घरों में भी सेफ नहीं बच्चे, केरल में थम नहीं रहा मासूमों का यौन शोषण बिहार में बेहाल मास्टर जी! कम पड़ रहा वेतन, स्कूल के बाद कर रहे डिलीवरी बॉय का काम बिहार: अररिया-हाजीपुर और किशनगंज में सांस लेना मुश्किल, 11 जिले रेड जोन में; भागलपुर और बेगूसराय में... मेरठ में महिला से छेड़छाड़ पर बवाल, 2 पक्षों के लोग आमने-सामने; भारी पुलिस बल तैनात अर्पिता मुखर्जी को मिली जमानत, बंगाल में शिक्षक भर्ती स्कैम में ED ने जब्त किया था करोड़ों कैश महाराष्ट्र का अगला CM कौन? दो दिनों के बाद भी सस्पेंस बरकरार फिर विवादों में IPS रश्मि शुक्ला, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, EC से की एक्श... महाराष्ट्र में हार के बाद INDIA ब्लॉक में रार, ममता को गठबंधन का नेता बनाने की मांग आश्रम में ‘डाका’… दर्शन के बहाने जाती और करती रेकी, युवती ने दोस्तों संग मिल 22 लाख का माल किया पार रबिया सैफी हत्याकांड की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, दिल्ली और हरियाणा सरकार से मांगा जवाब

अक्षय कांति बम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत याचिका पर सुनवाई टली

Whats App

इंदौर से कांग्रेस के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी अक्षय कांति बम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हत्या के कथित प्रयास के मामले में गिरफ्तारी वॉरंट को लेकर अक्षय कांति बम और उनके पिता को शुक्रवार को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। मामले में पिता-पुत्र की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई टल गई। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति प्रेमनारायण सिंह ने इस याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 29 मई की तारीख तय की है।

सत्र न्यायालय ने बम (46) और उनके पिता कांतिलाल (75) के खिलाफ 10 मई को गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि इस वारंट के आधार पर गिरफ्तारी के लिए दोनों आरोपियों की तलाश जारी है। बम और उनके पिता की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिका पर सत्र न्यायालय में शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। अभियोजन विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पिता-पुत्र के अधिवक्ता ने इस याचिका पर बहस के लिए सत्र न्यायालय से मोहलत मांगी जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई के लिए पांच जुलाई की तारीख तय की है। पुनरीक्षण याचिका के जरिये पिता-पुत्र ने एक प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (जेएमएफसी) के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत उनके खिलाफ 17 साल पहले दर्ज प्राथमिकी में भारतीय दंड विधान की धारा 307 (हत्या का प्रयास) जोड़ी गई थी। जेएमएफसी ने जमीन विवाद को लेकर स्थानीय किसान यूनुस पटेल पर 2007 में कथित हमले के संबंध में बम और उनके पिता के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में यह धारा जोड़े जाने का आदेश 24 अप्रैल को दिया था। इस आदेश के महज पांच दिन बाद 29 अप्रैल को बम ने इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम वापस लेने का कदम उठाया था। वह इसके तुरंत बाद भाजपा में शामिल हो गए थे।

स्कूल और घरों में भी सेफ नहीं बच्चे, केरल में थम नहीं रहा मासूमों का यौन शोषण     |     बिहार में बेहाल मास्टर जी! कम पड़ रहा वेतन, स्कूल के बाद कर रहे डिलीवरी बॉय का काम     |     बिहार: अररिया-हाजीपुर और किशनगंज में सांस लेना मुश्किल, 11 जिले रेड जोन में; भागलपुर और बेगूसराय में बढ़ी ठंड     |     मेरठ में महिला से छेड़छाड़ पर बवाल, 2 पक्षों के लोग आमने-सामने; भारी पुलिस बल तैनात     |     अर्पिता मुखर्जी को मिली जमानत, बंगाल में शिक्षक भर्ती स्कैम में ED ने जब्त किया था करोड़ों कैश     |     महाराष्ट्र का अगला CM कौन? दो दिनों के बाद भी सस्पेंस बरकरार     |     फिर विवादों में IPS रश्मि शुक्ला, देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, EC से की एक्शन की मांग     |     महाराष्ट्र में हार के बाद INDIA ब्लॉक में रार, ममता को गठबंधन का नेता बनाने की मांग     |     आश्रम में ‘डाका’… दर्शन के बहाने जाती और करती रेकी, युवती ने दोस्तों संग मिल 22 लाख का माल किया पार     |     रबिया सैफी हत्याकांड की जांच पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, दिल्ली और हरियाणा सरकार से मांगा जवाब     |