भिंड। मतदाताओं को भ्रमित करने और आदर्श आचार संहित का उल्लंघन करने पर ऊमरी पुलिस ने मप्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। ऊमरी पुलिस ने पटवारी के खिलाफ जारीी 41ए सीआरपीसी का नोटिस इंदौर में तलाश कर तामील कराया है। साथ ही उन्हें एमपी-एमएलए कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है।
बात दें, कि 27 अप्रैल को ऊमरी में जनसभा के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भिंड-दतिया लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी देवाशीष जाररिया को लेकर विवादित बयान दिया था। एक मई 2024 को आवेदक अशोक कुमार गुप्ता निर्वाचन अभिकर्ता बसपा लोकसभा क्षेत्र-2 भिंड-दतिया की शिकायत मय सीडी के थाने में पटवारी के खिलाफ आवेदन दिया था। शिकायत के संबंध में रिकार्डिंग देखी गई। जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विवादित बयान देते हुए नजर आ रहे हैं।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता में राजनैतिक दलों / अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन अभियान में क्या करें और क्या न करें के संबंध में एडवाईजरी जारी की है, जिसमें क्या न करें के बिंदु क्रमांक चार में उल्लेखित है कि दूसरे दल के किसी भी नेता या कार्यकर्ता के निजी जीवन में किसी भी पहलू पर जो भी सार्वजनिक गतिविधियों से जुड़े नहीं है, के बारे में अन्य दल के नेताओं या कार्यकर्ताओं की आलोचना नहीं करने दी जाएगी।। ऐसे में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भाषण उक्त प्रावधान के विपरीत होकर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के निजी जीवन के संबंध में अप्रमाणिक आक्षेप व तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना है। यह आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन था।
वारंट तामील कराकर एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होने के दिए निर्देश
ऊमरी थाना टीआइ छत्रपाल सिंह तोमर ने बताया कि कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पटवारी के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद टीम इंदौर पहुंची और धारा 41एक सीआरपीसी के तहत जारी नोटिस काे तामील कराकर पटवारी को निर्धारित दिन एमपी/एमएलए कोर्ट में उपस्थित होने के लिए कहा है।