जबलपुर । बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने वालों को यह करतूत भारी पड़ सकती है । इसकी वजह यह है कि इस मामलें में 3 साल की सजा भी हो सकती है । विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 के तहत यह कार्रवाई की जाएगी । बिजली मीटर से छेड़छाड़ करने पर 3 साल की सजा अथवा 10 हजार रुपये का जुर्माना या दोनों सजाओं से दंंडित करने का प्रविधान है।
लाइनों और सामग्री की चाेरी का अपराध माना जाएगा
बिजली कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 136 में यह प्रविधान है कि लाइसेंसधारी या मकान मालिक की सहमति के बिना कोई इलेक्ट्रिक लाइन, सामग्री या मीटर को हटाता या ले जाता है या अन्यत्र जगह लगाता है, तो इसे बिजली लाइनों और सामग्री की चाेरी का अपराध माना जाएगा। वित्तीय वर्ष में 1,21,455 कनेक्शनों की जांच की गई थी, जिसके चलते 29,833 पंचनामे बनाए गए। कुल शुल्क 5,589.20 लाख लगाया गया, जिसमें से 3,024.33 लाख की वसूली भी की जा चुकी है ।
शिकायत हो तो डायल करें टोल फ्री नंबर 1912
मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक श्री अनय द्विवेदी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि यदि किसी उपभोक्ता को मीटर से संबंधित या उसकी रीडिंग, बिलिंग एवं बिजली सप्लाई बाधित होने जैसी कोई शिकायत हो तो वे तुरंत, कंपनी के उपभोक्ता सेवा केंद्र टोल फ्री नंबर 1912 या फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर और स्मार्ट बिजली एप के माध्यम से भी कर सकते हैं।