भोपाल। नगरीय पुलिस ने किसी भी तरह की रैली, धरना, प्रदर्शन यहां तक कि पुतला जलाने के लिए भी डीसीपी (आसूचना एवं सुरक्षा) की अनुमति लेना अनिवार्य किया है। ऐसा न होने पर संबंधित कार्यक्रम के आयोजक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही प्रदर्शन के दौरान सरकारी, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर उसका हजार्ना भी आयोजक को भुगतना होगा। इस आशय का आदेश नगरीय पुलिस कमिश्नर हरीनारायणाचारी मिश्र ने जारी किया है।
जिले में धारा – 163 (1) के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके तहत
*- समस्त प्रकार के आयोजनों जैसे- धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, जूलुस, रैली, आमसभा, पुतला दहन, पद यात्रा, रथ यात्रा, वाहन रैली, ज्ञापन, कार्यालय, निवास व शासकीय भवन का घेराव आदि के आयोजन के लिए पुलिस उपायुक्त, आसूचना एवं सुरक्षा से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अन्यथा आयोजनों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही ऐसे आयोजित कार्यक्रमों में अव्यवस्था एवं कानून व्यवस्था के दौरान होने वाली क्षति/क्षतियां की जिम्मेदारी भी आयोजकों की होगी।
*-अनुमति पत्र में दी गई सभी शर्तों का पालन करना, करवाना बाध्यकारी होगा।
*-यदि किसी समुदाय, संगठन, राजनैतिक दलों, समिति, प्रतिनिधिमंडल एवं आयोजकों द्वारा किसी सार्वजनिक, शासकीय स्थल, संपत्ति को क्षति पहुंचाई जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।