भोपाल : 8 साल पुराने केस में भोपाल की MP -MLA कोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े और प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी को 2 साल की सजा और दोनों ही नेताओं को 11- 11 हज़ार का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने यह सजा 2016 के धरना-प्रदर्शन के मामले में सुनाई है। दोनों नेता NSUI में रहते सीएम हाउस घेराव में शामिल थे। कोर्ट ने पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान, धनजी गिरी को 2-2 साल की सजा सुनाई है।
ये है पूरा मामला
2016 में प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के दौरान NSUI ने सीएम हाउस का घेराव किया था। इस समय पूर्व विधायक विपिन वानखेड़े और विकेक त्रिपाठी भी इस धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे। प्रदर्शन के दौरान तोड़फोड़ और पथराव हुआ था, जिसके बाद विपिन वानखेड़े और विवेक त्रिपाठी समेत आशुतोष चौकसे, आकाश चौहान तथा धनजी गिरी के खिलाफ मामले दर्ज किए गए थे।