दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. सुप्रीम कोर्ट अब केजरीवाल की जमानत याचिका और गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 6 सितंबर को सुनवाई करेगी. दरअसल, सुनवाई से पहले सीबीआई ने जमानत याचिका के खिलाफ जवाब दाखिल कर दिया. गिरफ्तारी के खिलाफ दायर किए जाने वाला हलफनामा दाखिल करने के लिए सीबीआई ने समय मांगा, जिसकी वजह से सुनवाई टली.
दरअसल, जिस केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी वह केस सीबीआई से जुड़ा हुआ है. दिल्ली के सीएम ने सीबीआई की गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती दी है. ED मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिल चुकी है. ईडी केस में अंतरिम जमानत मिलने के बाद सीबीआई ने उन्हें (अरविंद केजरीवाल) 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. केजरीवाल ने 12 अगस्त को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.
CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा
सुनवाई से पहले सीबीआई ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में जवाबी हलफनामा दाखिल कर दिया. सीबीआई ने जमानत अर्जी में दी गई दलीलों का विरोध किया है. केंद्रीय एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज करने की गुजारिश की है.
राउज एवेन्यू कोर्ट ने बढ़ाई न्यायिक हिरासत
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के केस में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 27 अगस्त तक बढ़ा दी है. स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर यह फैसला सुनाया था. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाला मामले में पूछताछ के बाद ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.
हालांकि, लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी. अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से 10 मई से 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी. वहीं, इसकी टाइमिंग पूरी होने पर अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था और फिलहाल वह तिहाड़ जेल में बंद हैं.