मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है. अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी. सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने कोर्ट से कहा कि जेल में बे-रोक टोक लोग आ जा रहे हैं. यह बहुत ही जोखिम वाली बात है. इस पर कोर्ट ने कहा कि इस मामले में अगली सुनवाई दो सितंबर को करेंगे.
इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अब्बास अंसारी की ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था, जिसको अब्बास अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. अब्बास की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा था कि हम पहली नजर में आरोपी की दलीलों से संतुष्ट नहीं हैं. साथ ही इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो बाहर आने के बाद दोबारा आपरधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होगा.
अब्बास अंसारी के साथ चित्रकूट जेल के अधिकारी और अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत बानो को अभियुक्त बनाया गया था. मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी को 18 नवंबर 2022 को नैनी जेल से चित्रकूट जिला कारागार भेज दिया गया था.
सुप्रीम कोर्ट ने ED को भी जारी किया था नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने 14 अगस्त को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब्बास अंसारी की जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया था. शीर्ष अदालत ने जांच एजेंसी से पूछा था कि अगर आरोपी को अगर जमानत दी जाती है तो इसमें उन्हें कोई आपत्ति है या नहीं. जस्टिस एमएम सुंदरेश और संदीप मेहता की पीठ ने ईडी को नोटिस जारी करते हुए अब्बास की विशेष अनुमति याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था.