Breaking
माफी मांगो नहीं तो केस…कैश कांड पर तावड़े का पलटवार, खरगे-राहुल और सुप्रिया को नोटिस बिहार में नेशनल हाइवे का नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा: गडकरी रेवड़ी के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे केजरीवाल, विनिंग फॉर्मूल से चौथी बार दिल्ली फतह का प्लान प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के जवाब से हम संतुष्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट औरैया में पेड़ से टकराकर खाई में पलटी कार, 4 लोगों की मौत; शादी में जा रहे थे सभी महाराष्ट्र: ठाकरे-शिंदे-फडणवीस-पवार… सीएम पद के दावेदार, कौन निभाएगा मुख्य किरदार? बागी और निर्दलीय उम्मीदवारों पर बीजेपी की पैनी नजर, देवेंद्र फडणवीस ने की बैठक बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई तो बंद कर देगी ये 6 रेवड़ियां… अरविंद केजरीवाल का हमला अमन अरोड़ा होंगे पंजाब में AAP के अध्यक्ष, सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान मानहानि मामले में CM आतिशी को बड़ी राहत, सुनवाई पर लगी रोक, जानें क्या है मामला

‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ का लगाया था नारा…अब उसी फैजान ने तिरंगे को दी सलामी, 21 बार कहा- भारत माता की जय

Whats App

भोपाल : मध्य प्रदेश के हाल ही में जिस फैजान ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे उसे हाई कोर्ट ने ज़मानत देते हुए कहा फैजान को 21 बार भारत माता की जय बोलना होगा। आज फैजान मिसरोद थाना पहुंचा। जहां उसने तिरंगे को सलाम करते हुए 21 बार भारत माता की जय कहा। बातचीत करते हुए फैजान ने कहा कि उससे गलती हुई थी। रील बनाकर वायरल होने के चलते उसने ऐसा कहा था। उसे खुद की गलती का एहसास है। वो हमेशा भारत माता की जय बोलेगा।

ये है पूरा मामला

Whats App

रायसेन के मंडीदीप निवासी फैजान खान का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ और ‘भारत मुर्दाबाद’ के नारे लगा रहा था। इस वीडियो के बाद, भोपाल की मिसरोद थाना पुलिस ने 17 मई 2024 को उसे गिरफ्तार किया। फैजान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153बी के तहत मामला दर्ज किया गया, और उसके खिलाफ 12 अन्य आपराधिक मामले भी दर्ज हैं।

कोर्ट में केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि फैजान की हरकतें राष्ट्रीय एकता और सद्भाव को नुकसान पहुंचाने वाली हैं, इसलिए उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए। दूसरी ओर, बचाव पक्ष ने कहा कि फैजान को झूठा फंसाया गया है और वह भारतीय नागरिक है। इस पर जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल ने सभी तर्कों पर विचार करते हुए फैसला सुनाया कि आरोपी को कुछ शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जा सकता है। उनका मानना था कि इस तरह की शर्तें फैजान में देश के प्रति जिम्मेदारी और गर्व की भावना पैदा करेंगी।

कोर्ट ने आदेश दिया कि फैजान हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को सुबह 10 से 12 बजे के बीच भोपाल पुलिस थाने में जाकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देगा और ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाएगा। इसके अलावा, फैजान को 50 हजार रुपये के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। इस अनोखे फैसले ने एक बार फिर यह स्पष्ट किया है कि कानून केवल दंडात्मक नहीं, बल्कि सुधारात्मक भी हो सकता है।

माफी मांगो नहीं तो केस…कैश कांड पर तावड़े का पलटवार, खरगे-राहुल और सुप्रिया को नोटिस     |     बिहार में नेशनल हाइवे का नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा: गडकरी     |     रेवड़ी के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे केजरीवाल, विनिंग फॉर्मूल से चौथी बार दिल्ली फतह का प्लान     |     प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के जवाब से हम संतुष्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट     |     औरैया में पेड़ से टकराकर खाई में पलटी कार, 4 लोगों की मौत; शादी में जा रहे थे सभी     |     महाराष्ट्र: ठाकरे-शिंदे-फडणवीस-पवार… सीएम पद के दावेदार, कौन निभाएगा मुख्य किरदार?     |     बागी और निर्दलीय उम्मीदवारों पर बीजेपी की पैनी नजर, देवेंद्र फडणवीस ने की बैठक     |     बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई तो बंद कर देगी ये 6 रेवड़ियां… अरविंद केजरीवाल का हमला     |     अमन अरोड़ा होंगे पंजाब में AAP के अध्यक्ष, सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान     |     मानहानि मामले में CM आतिशी को बड़ी राहत, सुनवाई पर लगी रोक, जानें क्या है मामला     |