Breaking
माफी मांगो नहीं तो केस…कैश कांड पर तावड़े का पलटवार, खरगे-राहुल और सुप्रिया को नोटिस बिहार में नेशनल हाइवे का नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा: गडकरी रेवड़ी के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे केजरीवाल, विनिंग फॉर्मूल से चौथी बार दिल्ली फतह का प्लान प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के जवाब से हम संतुष्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट औरैया में पेड़ से टकराकर खाई में पलटी कार, 4 लोगों की मौत; शादी में जा रहे थे सभी महाराष्ट्र: ठाकरे-शिंदे-फडणवीस-पवार… सीएम पद के दावेदार, कौन निभाएगा मुख्य किरदार? बागी और निर्दलीय उम्मीदवारों पर बीजेपी की पैनी नजर, देवेंद्र फडणवीस ने की बैठक बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई तो बंद कर देगी ये 6 रेवड़ियां… अरविंद केजरीवाल का हमला अमन अरोड़ा होंगे पंजाब में AAP के अध्यक्ष, सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान मानहानि मामले में CM आतिशी को बड़ी राहत, सुनवाई पर लगी रोक, जानें क्या है मामला

बुलडोजर के एक्शन पर जारी रहेगी रोक या फिर शुरू होगी कार्रवाई? SC आज सुनाएगा फैसला

Whats App

बुलडोजर एक्शन पर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा. सर्वोच्च अदालत बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दिशा निर्देश जारी कर सकता है. फैसले के मुताबिक ही बुलडोजर कार्रवाई हो सकेगी. सुप्रीम कोर्ट ने 17 सितंबर को बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी थी. सुबह 10:30 बजे फैसला आएगा.

बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर कोर्ट फैसला सुनाएगा. आज के फैसले के मुताबिक ही बुलडोजर कार्रवाई हो सकेगी. जस्टिस बी.आर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच अपना फैसला सुनाएगी. कई राज्यों में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका दाखिल की गई थीं. याचिकाकर्ताओं में जमीयत उलेमा-ए-हिंद भी शामिल था.

Whats App

कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई थी फटकार

हाल ही में बुलडोजर एक्शन से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई थी. अदालत ने सरकार पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. कोर्ट ने कहा कि निजी संपत्ति के संबंध में किसी भी कार्रवाई का उचित कानूनी प्रक्रिया के तहत पालन किया जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

अदालत ने कहा कि इस तरह लोगों के घरों को कैसे तोड़ना शुरू कर सकते हैं. यह अराजकता है. सीजेआई ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि कितने घर तोड़े? जस्टिस जेबी पारदीवाला ने यूपी सरकार के वकील से कहा कि आपके अधिकारी ने पिछली रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगह को तोड़ दिया, अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर आ गए. यह अधिग्रहण की तरह है, आप बुलडोजर लेकर नहीं आते और घर नहीं गिराते, आप परिवार को घर खाली करने का समय भी नहीं देते. चौड़ीकरण तो सिर्फ एक बहाना था, यह इस पूरी कवायद का कोई कारण नहीं लगता.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अधूरा इंसाफ करार दिया था. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ सैयद क़ासिम रसूल इलयास ने कहा कि अगर कोर्ट को लगा है कि एक ही समाज के लोगों को चिंहित कर कार्रवाई की गई तो ऐसे में सिर्फ 25 लाख रुपए का मुआवजा नाकाफी है. जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए.

माफी मांगो नहीं तो केस…कैश कांड पर तावड़े का पलटवार, खरगे-राहुल और सुप्रिया को नोटिस     |     बिहार में नेशनल हाइवे का नेटवर्क अमेरिका के बराबर हो जाएगा: गडकरी     |     रेवड़ी के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे केजरीवाल, विनिंग फॉर्मूल से चौथी बार दिल्ली फतह का प्लान     |     प्रदूषण पर दिल्ली सरकार के जवाब से हम संतुष्ट नहीं: सुप्रीम कोर्ट     |     औरैया में पेड़ से टकराकर खाई में पलटी कार, 4 लोगों की मौत; शादी में जा रहे थे सभी     |     महाराष्ट्र: ठाकरे-शिंदे-फडणवीस-पवार… सीएम पद के दावेदार, कौन निभाएगा मुख्य किरदार?     |     बागी और निर्दलीय उम्मीदवारों पर बीजेपी की पैनी नजर, देवेंद्र फडणवीस ने की बैठक     |     बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आई तो बंद कर देगी ये 6 रेवड़ियां… अरविंद केजरीवाल का हमला     |     अमन अरोड़ा होंगे पंजाब में AAP के अध्यक्ष, सीएम भगवंत मान ने किया ऐलान     |     मानहानि मामले में CM आतिशी को बड़ी राहत, सुनवाई पर लगी रोक, जानें क्या है मामला     |