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महाराष्ट्र में मतगणना को लेकर पुलिस ने जारी किया अलर्ट, जनसभा, लाउडस्पीकर आदि पर प्रतिबंध

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महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है. अब इसके नतीजे शनिवार (23 नवंबर) को घोषित किए जाएंगे. उससे पहले मुंबई पुलिस ने बड़ा अलर्ट जारी किया है. खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर आशंका है कि कुछ उपद्रवी मतगणना के दिन शांति भंग करने की कोशिश कर सकते हैं. इसे देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के तहत 6 दिसंबर तक राज्य में अलर्ट जारी किया गया है.

खुफिया इनपुट के मुताबिक कुछ उपद्रवी मतगणना के दिन शांति भंग करने की कोशिश कर सकते हैं. वे किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं. वे भीड़भाड़ वाली जगहों या सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकते हैं. जिससे मानव जीवन और संपत्ति के नुकसान का गंभीर खतरा है. वहीं इस आदेश के तहत 22 तारीख की रात 12 बजे से यह आदेश लागू हो जाएगा. जो 6 दिसंबर तक जारी रहेगा.

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इस दौरान इन चिजों पर रहेगी प्रतिबंध

यह आदेश मुंबई पुलिस के डीसीपी (ऑपरेशन) द्वारा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 (महाराष्ट्र अधिनियम XXII, 1951) की धारा 10 की उपधारा (2) के साथ धारा 37 की उपधारा (3) के तहत जारी किया गया है. यह 22 नवंबर की मध्यरात्रि 12 बजे से 6 दिसंबर तक जारी रहेगा. आदेश के अनुसार, ग्रेटर मुंबई शहर भर में 5 या अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा नहीं हो सकता है. इस आदेश के तहत, किसी भी व्यक्ति का जुलूस और किसी भी जुलूस में लाउडस्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र, संगीत बैंड का उपयोग और पटाखे फोड़ना नहीं किया जा सकता है.

हालांकि, इस दौरान कुछ चीजों को विधानसभा आदेश में निहित निषेधाज्ञा से छूट दी गई है. मुंबई पुलिस द्वारा जारी आदेश में विवाह समारोह और शादी समारोहों पर कोई प्रतिबंध नहीं है. साथ ही, क्लबों, सहकारी समितियों, अन्य समाजों और संघों की सामाजिक सभाएं और बैठकें उनके सामान्य व्यवसाय को जारी रखने के लिए आयोजित की जा सकती हैं.

इन चीजों पर दी गई है छूट

इसके अलावा, सिनेमा हॉल, थिएटर या किसी भी सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान पर फिल्म, नाटक या प्रदर्शन देखने के उद्देश्य से होने वाली सभाओं को छूट दी गई है. सरकारी या अर्ध-सरकारी कार्यों के निर्वहन में कानून की अदालतों और सरकारी और स्थानीय निकायों के कार्यालयों में या उसके आसपास होने वाली सभाओं को छूट दी गई है.

शैक्षणिक गतिविधियों के लिए स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में या उसके आसपास होने वाली सभाएं. सामान्य व्यापार, व्यवसाय और कॉलिंग के लिए कारखानों, दुकानों और प्रतिष्ठानों में होने वाली सभाएं. ऐसे अन्य समारोह और जुलूस जिनकी अनुमति ग्रेटर मुंबई के जोनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और उनके पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा दी जा सकती है.

इस आदेश की समाप्ति के बावजूद, कोई भी जांच या कानूनी कार्यवाही शुरू की जा सकती है, जारी रखी जा सकती है या लागू की जा सकती है. इस आदेश के किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई भी जुर्माना, दंड जब्त किया जा सकता है.

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